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अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, दोषसिद्धि पर शीर्ष अदालत ने लगाई रोक

  • Authored by: अमित कुमार मंडल
  • Updated Dec 14, 2023, 11:56 AM IST

Afzal Ansari: गैंगस्टर मामले में हुई 4 साल की सजा के बाद अपनी सांसद की सदस्यता गंवा चुके बसपा के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया।

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अफजाल अंसारी

Photo : PTI

Afzal Ansari: गैगस्टर एक्ट में दोषी ठहराए गए बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट 30 जून 2024 तक अफजाल के मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमपी लैड स्कीम के पैसे का इस्तेमाल हो सकेगा और अफजाल संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं।

4 साल की मिली थी सजा

गैंगस्टर मामले में हुई 4 साल की सजा के बाद अपनी सांसद की सदस्यता गंवा चुके बसपा के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। अफजाल अंसारी को गैंगस्‍टर मामले में सजा मिलने के बाद अपनी संसद सदस्‍यता गंवानी पड़ी थी। अपनी याचिका में अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट से 2007 के गैंगस्‍टर एक्‍ट मामले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग की थी। अफजाल ने राहुल गांधी के मामले का हवाला देकर दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी। बता दें कि अफजाल अंसारी माफिया मुख्‍तार अंसारी का भाई है।

संसद सदस्यता गई

गाजीपुर की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने इस साल 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी और उसके भाई मुख्तार अंसारी को 2007 के गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी ठहराया था। गैंगस्टर मामले में अफजाल को 4 साल की सजा के बाद अपनी संसद सदस्यता गंवानी पड़ी थी।

अमित कुमार मंडल
अमित कुमार मंडलauthor

अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।

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