उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत मिलेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सुनाएगा फैसला
- Edited by: अनुराग गुप्ता
- Updated Jan 3, 2026, 06:44 PM IST
2020 Delhi Riots Case: 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम सहित सात आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलेगी या नहीं? इस पर सोमवार को फैसला आएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सातों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा।
छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद (फाइल फोटो साभार: ANI)
2020 Delhi Riots Case: 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम सहित सात आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलेगी या नहीं? इस पर सोमवार को फैसला आएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सातों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ इन याचिकाओं पर आदेश पारित करेगी। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 10 दिसंबर को दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू तथा आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, सिद्धार्थ दवे, सलमान खुर्शीद और सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
उमर, शरजील और अन्य पर फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का “मुख्य साजिशकर्ता” होने का आरोप है। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय न्याय संहिता (IPC) के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। क्षेत्र में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के खिलाफ व्यापक विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। दिल्ली हाई ने दंगों की साजिश से जुड़े मामले में उमर सहित अन्य आरोपियों को जमानत देने से दो सितंबर को इनकार कर दिया था। इसके बाद आरोपियों ने उक्त फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।
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