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Bihar Voter List: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश करने का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

बिहार में जारी SIR पर याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मतदाता सूची की संशोधन प्रक्रिया से कई वैध मतदाताओं के नाम हट सकते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया जल्दबाजी और पारदर्शिता के बिना शुरू की गई है। उनका तर्क है कि इससे मतदाताओं की भागीदारी और चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर असर पड़ सकता है।

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो- PTI)

Bihar Voter List: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मसौदा के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग ठुकरा दी है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले में दायर याचिकाओं पर अंतिम और स्थायी निर्णय लेगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि 29 जुलाई को इस प्रकरण की अंतिम सुनवाई की समय-सारणी तय की जाएगी। अदालत ने यह भी दोहराया कि वह अब अंतरिम राहत पर विचार नहीं करेगी, क्योंकि पहले के आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि याचिकाकर्ता इस तरह की राहत नहीं मांग रहे थे।

याचिका में क्या की गई थी मांग

यह मामला एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें मतदाता सूची की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग की गई थी। संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने अदालत से अनुरोध किया था कि मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन पर फिलहाल रोक लगाई जाए और इसे अंतिम रूप न दिया जाए। हालांकि, पीठ ने यह आग्रह अस्वीकार कर दिया और मामले के स्थायी समाधान की ओर संकेत दिया। अदालत ने कहा कि अब यह समय अंतरिम हस्तक्षेप का नहीं है, बल्कि अंतिम निर्णय का है।

निर्वाचन आयोग को निर्देश

शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह पहले से जारी आदेशों का पालन करते हुए बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को पहचान के दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना जारी रखे। न्यायालय ने कहा कि इन दोनों दस्तावेजों को "प्रामाणिक" मानने की धारणा पहले से है और आयोग की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में भी इसे स्वीकार किया गया है। पीठ ने यह भी कहा कि राशन कार्ड की तुलना में आधार और मतदाता पहचान पत्र अधिक विश्वसनीय दस्तावेज हैं।

Shishupal Kumar
शिशुपाल कुमारauthor

शिशुपाल कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क में कार्यरत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें 13 वर्षों का अनुभव हासिल है। राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय और क्राइम रिपोर्टिंग में गहरी रुचि और मजबूत पकड़ के साथ वे समाचारों की बारीकियों को समझने और उन्हें प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। शिशुपाल ने अपने करियर की शुरुआत एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के रूप में की, जहां उन्होंने प्रोडक्शन से लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग तक पत्रकारिता के कई महत्वपूर्ण पहलुओं में काम किया। फील्ड रिपोर्टिंग और डेस्क दोनों स्तरों पर उनकी दक्षता है। अब तक शिशुपाल कुमार 15,000 से अधिक खबरें प्रकाशित कर चुके हैं। वह ब्रेकिंग न्यूज, रियल-टाइम कवरेज, डेटा-आधारित विश्लेषण और एक्सप्लेनर लिखने में खास महारत रखते हैं। उनकी स्टोरीज तथ्यों की सटीकता और सहज भाषा की वजह से पाठकों पर मजबूत प्रभाव छोड़ती हैं।

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