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Delhi Gang Rape Case : 400 पन्नों की चार्जशीट, 50 गवाह और फोरेंसिक रिपोर्ट... चलती बस गैंगरेप मामले में आया बड़ा अपडेट

पुलिस ने चालक कुलदीप और परिचालक संदीप के खिलाफ POCSO एक्ट की धारा 6 और BNS की संबंधित धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है।

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(सांकेतिक फोटो-Istock)

दिल्ली : दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने चलती बस में नाबालिग से कथित गैंगरेप के मामले में पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। मामले में बस चालक कुलदीप और परिचालक संदीप को आरोपी बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक, नाबालिग ने ग्रेटर नोएडा से बस में सवार होकर दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की थी। आरोप है कि रास्ते में चालक और परिचालक ने उसके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद नाबालिग को कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास बस से बाहर फेंक दिया गया।

इस मामले में कश्मीरी गेट (मेट्रो) थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने चालक कुलदीप और परिचालक संदीप के खिलाफ POCSO एक्ट की धारा 6 और BNS की संबंधित धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है।

करीब 400 पन्नों की चार्जशीट में अभियोजन पक्ष के 50 गवाहों के बयान शामिल हैं। इसके अलावा चार्जशीट में फोरेंसिक रिपोर्ट भी दाखिल की गई है। पुलिस के अनुसार, नाबालिग Mainpuri से दिल्ली जा रही बस में सवार हुई थी।

Pushpendra kumar
पुष्पेंद्र कुमारauthor

पुष्पेंद्र कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में चीफ कॉपी एडिटर के रूप में सिटी डेस्क पर कार्यरत हैं। जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद से वे पिछले 7 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने 10,000 से अधिक खबरें लिखी हैं। पुष्पेंद्र हाइपर-लोकल मुद्दों, रेलवे, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, कृषि और मौसम से जुड़ी खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं। शहर से लेकर गांव-देहात तक की संवेदनशीलताओं को समझते हुए वे लोकल खबरों को ऐसा रूप देते हैं जो न केवल तथ्यपूर्ण होता है, बल्कि पाठकों से भावनात्मक रूप से भी जुड़ता है।

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