पुणे

Pune Crime News: नौकरी दिलाने के नाम पर महिला के साथ ठगी, रक्षा कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज

  • Agency by: Agency
  • Updated Oct 13, 2022, 04:04 PM IST

Pune Crime News: पुणे में एक महिला के साथ रेलवे में नौकरी दिलाने का नाम पर एक रक्षा कर्मचारी ने ठगी की है। महिला ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया है कि आरोपी ने नौकरी देने का झांसा देकर उसके साथ 8 लाख रुपये की ठगी की है।

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पुणे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी ( Representative Image)

KEY HIGHLIGHTS
  • नौकरी दिलाने के नाम पर महिला के साथ 8 लाख की ठगी
  • महिला ने रक्षा कर्मचारी पर लगाया ठगी का आरोप
  • रेलवे में नौकरी दिलाने का दिया था झांसा

Pune Crime News: हर दिन मासूम लोग ठगी और धोखाधड़ी का शिकार होते रहते हैं। बहुत बार यह ठगी ऑनलाइन तो कई बार पैसा हड़पने के तौर पर होती रहती है। कई बार शातिर ठग लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर भी उनको चूना लगाते रहते हैं। नौकरी दिलाने का झांसा देकर हमेशा से जालसाज लोगों को ठगते आ रहे हैं। अब नौकरी दिलाने के नाम पर पुणे में एक महिला के साथ ठगी हुई है। जिसके चलते पुलिस ने एक रक्षा कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुणे पुलिस ने एक रक्षाकर्मी के खिलाफ कथित तौर पर एक महिला को नौकरी देने का झांसा देकर 8 लाख रुपए ठगने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया है कि, पीड़ित महिला लोनावला की रहने वाली है और वह कैंटीन चलाती है।

रेलवे में नौकरी दिलाने का किया था वादा

पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक रक्षा कर्मचारी पर आरोप लगाया है कि, उसने भारतीय रेलवे में नौकरी देने का झूठा वादा कर उसके साथ ठगी की है। आरोपी की पहचान ओमकार भावे के तौर पर हुई है। महिला की प्राथमिकी के अनुसार ओमकार भावे ने पीड़िता को नौकरी देने का आश्वासन दिया और इस उद्देश्य के लिए उसने महिला से पैसे भी लिए थे।

महिला के दिए पैसे नहीं किए वापस

पीड़ित महिला ने पुलिस को अपनी शिकायत में कहा है कि, उसने जनवरी और अप्रैल, 2019 के बीच आरोपी को 8 लाख रुपये का भुगतान किया। जब आरोपी नौकरी नियुक्ति पत्र प्रदान करने में विफल रहा, तो महिला ने उसको दिए पैसों को वापस करने के लिए कहने लगी। जब भावे महिला की पूरी राशि वापस नहीं कर सका तो उसने पुलिस में उसके खिलाफ ठगी का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने आरोपी भावे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

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