प्रयागराज

Prayagraj: सावधान! बिना परमिशन के शादी-पार्टियों में छलकाए जाम तो होगा ये हाल, 1 दिसंबर से लागू होंगे नए नियम

  • Produced by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Nov 30, 2022, 01:46 PM IST

Prayagraj : प्रयागराज में आबकारी विभाग ने शादियों या अन्य घरेलू कार्यक्रमों में शराब परोसने को लेकर एक नया फरमान जारी किया है। जो कि, एक दिसंबर से लागू होगा। विभाग के मुताबिक घरेलू फंक्शन में मेहमानों को शराब पिलाने के लिए 11 हजार फीस चुकाकर एक दिन का अस्थाई लाइसेंस लेना होगा। अगर इसमें कोताही बरत कर चोरी छिपे मेहमानों को शराब परोसी गई तो मैरिज हॉल के मैनेजर को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा व समारोह में खलल पड़ेगा।

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एक दिसबंर से शादियों में बिना परमिशन जाम छलकाना पड़ेगा भारी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

KEY HIGHLIGHTS
  • शादियों या अन्य समारोहों में अब शराब परोसना पड़ सकता है भारी
  • आबकारी विभाग का नया फरमान 1 दिसंबर से होगा लागू
  • शराब पार्टी के लिए 11 हजार कीमत चुकाकर लेना होगा लाइसेंस

Prayagraj : संगम नगरी प्रयागराज जनपद के लोगों के लिए यह खबर चौंकाने वाली है। शादी या अन्य घरेलू आयोजनों में जाम छलकाने वाले जरा सावधान हो जाएं। शराब पार्टी को लेकर आबकारी विभाग ने एक नया फरमान जारी किया है। जिसमें 1 दिसंबर से मैरिज हाल में शादी के मौके पर आए मेहमानों को अगर आप शराब भी पिलाना चाहते हैं तो अब इसके लिए आपको एक दिन के लिए लाइसेंस लेना होगा।

बता दें कि, अगर आपने चोरी छिपे मेहमानों को शराब पिलाई तो शादी समारोंह में खलल तो पड़ेगा ही, साथ ही मैरिज स्थल के मैनेजर को सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। गौरतलब है कि इलाके में करीब 50 रजिस्टर्ड मैरिज स्थल हैं। इनके अलावा भी नगर पालिका व ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह स्थल हैं। जिन पर आबकारी महकमे की कड़ी निगरानी रहेगी।

नए फरमान का फायदा, शादियों में रहेगा कायदा

आबकारी विभाग के मुताबिक बड़े शहरों में घर में होने वाले कार्यक्रमों में लोगों को शराब परोसने के लिए अनुमति लेनी होती है। यही वजह है कि इस तरह की व्यवस्था अब अन्य शहरों में एक दिसंबर से लागू की जाएगी। जिसमें मैरिज हाल में होने वाले समारोहों में लोगों को शराब परोसने के लिए आबकारी विभाग से एक दिन का अस्थाई लाइसेंस लेना होगा। बता दें कि आयोजन स्थल के मैनेजर को आयोजक से फीस लेनी होगी। इसके बाद आबकारी विभाग के अस्थाई तौर पर लाइसेंस जारी करवाना होगा। महकमे से परमिशन जारी होने के बाद ही शादी या अन्य समारोहों में शराब परोसी जा सकेगी। अगर इसमें कोताही बरत कर चोरी छिपे शराब परोसी गई तो मैरिज स्थल के प्रबंधक को जेल भी जाना पड़ सकता है। जिला आबकारी अधिकारी संजय सिंह के मुताबिक शादी में शराब परोसने के लिए एक दिन के टेम्परेरी अनुज्ञा पत्र की फीस 11 हजार रुपए है। जिसमें आबाकरी महकमे से एक दिन का लाइसेंस जारी होने के बाद ही आयोजक अपने मेहमानों को शराब परोस सकेंगे। इस नए फरमान को लेकर आबकारी विभाग का तर्क है कि इस व्यवस्था के बाद शादियों व अन्य समारोहों में होने वाले झगड़े में कमी आएगी। वहीं शादियों के सीजन में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा।

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