नोएडा

Gautam Buddha Nagar: गौतमबुद्धनगर में धारा 144 लागू, जानिए कौन से कार्यों पर प्रशासन ने लगाई है पाबंदी

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Mar 2, 2023, 05:50 PM IST

Gautam Budh Nagar Police: गौतमबुद्धनगर में धारा 144 लगा दी गई है। यह 31 मार्च तक लागू रहेगी। इसके लिए प्रशासन की ओर कई कार्यों पर रोक लगा दी गई है। धारा 144 के उल्लंघन करने पर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगामी दिनों में पड़ने वाले होली, रामनवमी इत्यादि त्योहारों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है।

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गौतमबुद्धनगर में प्रशासन की ओर से 31 मार्च तक त्योहारों को ध्यान में रखते हुए लगाई गई धारा 144

KEY HIGHLIGHTS
  • 31 मार्च तक गौतमबुद्धनगर में लागू रहेगी धारा 144
  • आगामी दिनों में पड़ने वाले त्योहारों के चलते किया गया लागू
  • नियमों के उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई


Noida News: गौतमबुद्धनगर में धारा 144 लगा दी की गई है। गौतमबुद्धनगर पुलिस के मुताबिक, 31 मार्च तक जिले में यह प्रतिबंध लगा रहेगा। इस दौरान किसी भी स्थान पर अब पांच से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, दिनेश कुमार सिंह की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक गौतमबुद्धनगर में धारा 144 लागू कर दी गई है।

बता दें कि, मार्च महीने में आने वाले त्योहारों होलिका दहन, होली, शब-ए-बारात, नवरात्र और रामनवमी के पर्व को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस दौरान असामाजिक तत्वों की ओर से शांति भंग किए जाने की आशंका होने के कारण भी यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा कोरोना प्रोटोकाल और सुरक्षा के दृष्टिगत जिले में धारा 144 के तहत दिनांक 1 मार्च, 2023 से लेकर 31 मार्च, 2023 तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसका उल्लंघन करने पर आरोपी के खिलाफ धारा 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जुलूस निकालने पर रोक

मिली जानकारी के अनुसार, इस दौरान किसी भी स्थान पर अब 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। 31 मार्च 2023 तक किसी भी तरह के जुलूस निकालने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पटाखे फोड़ना भी प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जुलूस में भारी भरकम लाउडस्पीकर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बिना अनुमति के किसी भी तरह के सामाजिक समारोहों के आयोजन पर रोक लगी रहेगी।

पब्लिक प्लेस में शराब पीने पर पाबंदी

जानकारी के लिए बता दें कि, गौतमबुद्धनगर में लागू धारा 144 के तहत धरना एवं अनशन पर रोक लगा दी गई है। सरकारी दफ्तरों के ऊपर और उनके आसपास ड्रोन से शूटिंग पूर्णता प्रतिबंधित रहेगी। सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना या अफवाह फैलाने पर कार्रवाई होगी। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब या मादक द्रव्य का सेवन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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