Noida News: गौतमबुद्धनगर में धारा 144 लगा दी की गई है। गौतमबुद्धनगर पुलिस के मुताबिक, 31 मार्च तक जिले में यह प्रतिबंध लगा रहेगा। इस दौरान किसी भी स्थान पर अब पांच से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, दिनेश कुमार सिंह की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक गौतमबुद्धनगर में धारा 144 लागू कर दी गई है।
बता दें कि, मार्च महीने में आने वाले त्योहारों होलिका दहन, होली, शब-ए-बारात, नवरात्र और रामनवमी के पर्व को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस दौरान असामाजिक तत्वों की ओर से शांति भंग किए जाने की आशंका होने के कारण भी यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा कोरोना प्रोटोकाल और सुरक्षा के दृष्टिगत जिले में धारा 144 के तहत दिनांक 1 मार्च, 2023 से लेकर 31 मार्च, 2023 तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसका उल्लंघन करने पर आरोपी के खिलाफ धारा 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
