लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने प्रदेश में नार्को नेक्सस के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज करते हुए एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के सुचारू संचालन के लिए पुलिस विभाग के भीतर ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। एक बयान में कहा गया कि नई नीति के तहत सरकार अब ANTF में 450 पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति पर तैनात करेगी। पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल ड्राइवर, सब इंस्पेक्टर (गोपनीय), सब इंस्पेक्टर/असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (क्लर्क), सब इंस्पेक्टर/असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (अकाउंट) और कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में की जाएगी। योगी सरकार द्वारा ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी मिलते ही विभाग ने इन पदों के लिए योग्यता भी तय कर दी है।
ANTF के डीआईजी अब्दुल हमीद ने कहा कि एएनटीएफ के सुचारू संचालन के लिए करीब 450 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर सरकार को पत्र लिखा गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन पदों पर अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की अनुमति देते हुए ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी। विभाग में 16 इंस्पेक्टर, 38 सब इंस्पेक्टर, 84 हेड कॉन्स्टेबल, 162 कॉन्स्टेबल, 5 सिम (स्टेनो), 8 एसआई (एम), 35 कॉन्स्टेबल ड्राइवर, 2 एसआई (एम), 8 एएसआई (एम) के पद खाली हैं। मुख्यालय में 1 एसआइ (एम) अकाउंट, 44 फॉर्थ ग्रेड, 1 एएसआई (एम) अकाउंट, 8 औषधि निरीक्षक, 8 फार्मासिस्ट और 28 कम्प्यूटर ऑपरेटर, 8 ऑपरेशनल यूनिट और 6 पुलिस थानों में विभाग ने इन पदों पर निर्धारित योग्यता के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
ANTF मुख्यालय स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ या उप महानिरीक्षक की अध्यक्षता में इंस्पेक्टर से कॉन्स्टेबल तक के पदों के लिए निर्धारित योग्यता में फिट अनुभवी, कुशल और कुशल पुलिस कर्मियों के चयन के लिए एक समिति गठित की जाएगी। पुलिस (कार्यालय प्रमुख), जबकि पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संचालन सदस्य होंगे। किसी कॉन्स्टेबल के लिए एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स का हिस्सा बनने की अधिकतम आयु 40 वर्ष है। जबकि हेड कांस्टेबल की उम्र 45 साल होती है। सप इंस्पेक्टर के लिए आयु सीमा 50 वर्ष है और इंस्पेक्टर के लिए यह 55 वर्ष है।
गोपनीय सहायकों/लिपिकों/खातों और कम्प्यूटर ऑपरेटरों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उक्त पुलिस कर्मियों की संबद्धता अवधि सामान्य रूप से 3 वर्ष होगी, जिसे आवश्यकता के अनुसार 2 वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम दो बार बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी कर्मचारी के पास कोई विशेष योग्यता है तो उसे अल्पावधि के लिए एएनटीएफ में प्रतिनियुक्त भी किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि कर्मचारी की ईमानदारी पर उसके रोजगार के दौरान, या उससे पहले के तीन साल में सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, और उसके खिलाफ कोई नकारात्मक प्रविष्टि या उसे दी गई कोई बड़ी या छोटी सजा नहीं होनी चाहिए।
कर्मियों के खिलाफ आपराधिक आरोप या विभागीय कार्यवाही प्रचलित नहीं होनी चाहिए। बयान में कहा गया है कि ऐसे कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में नशीले पदार्थों/नशीले पदार्थों/शराब/हथियारों की बरामदगी के संबंध में उल्लेखनीय कार्य किया हो। उपरोक्त योग्यता एवं छूट के संबंध में पुलिस महानिदेशक यूपी के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकता है।
