लखनऊ

Azam khan: एक साल, 11 महीने, 4 दिन बाद जेल से बाहर आए आजम खान, हाईकोर्ट ने दी सभी मुकदमों में जमानत

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जेल से बाहर आए। वह 23 महीनों के बाद जेल से बाहर आए हैं। उनका जेल से बाहर निकलने का वीडियो भी सामने आया। उनको सभी मामलों में राहत मिलने के बाद सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया है।

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आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आए। प्रतीकात्मक फोटो- PTI

Samajwadi Party Leader Azam Khan: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को उनके खिलाफ सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया है। वह 23 महीनों के बाद जेल से बाहर आए हैं। सपा सांसद रुचि वीरा आजम खान को लेने पहुंचीं थीं। वहीं, ऐसी भी हवा थी कि वे जेल से बाहर आकर जल्द सपा को छोड़कर बसपा में शामिल होंगे, लेकिन इस सवाल पर रुचि वीरा ने कहा, 'ये बीजेपी की साजिश है। आजम खान सपा में ही रहेंगे।'

सपा नेता का जेल से बाहर निकलने के बाद का वीडियो भी सामने आया, जहां वे कार में बैठकर निकलते दिखे। बताया गया कि आजम खान को आज जेल से सुबह ही रिहा किया जाना था, लेकिन अदालती कार्यवाही के कारण इसमें देरी हो गई।

सैकड़ों समर्थक जेल के बाहर पहुंचे

सीतापुर जेल के बाहर सैकड़ों समर्थक सपा नेता के जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। आजम खान के बेटे अदीब भी अपने पिता का स्वागत करने जेल परिसर के बाहर पहुंचे।

आजम खान की रिहाई से पहले, सीतापुर जिला प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी थी। हालांकि, बड़ी संख्या में समर्थक अपने वाहनों के साथ जेल के पास पहुंच गए, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। यातायात पुलिस ने जेल परिसर के पास जमा हुए वाहनों के चालान भी काटे।

सुबह क्यों रोक दी गई खान की रिहाई?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जमानत मिलने के बावजूद, आज सुबह उनकी रिहाई रोक दी गई क्योंकि उन्होंने अदालत द्वारा लगाया गया जुर्माना नहीं भरा था। बताया गया कि आजम खान के बेटे अदीब आजम खान समर्थकों की एक बड़ी भीड़ के साथ सुबह 9 बजे उन्हें लेने जेल के गेट पर पहुंच गए थे। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उन्हें जेल से बाहर नहीं जाने दिया।

क्या है ये जुर्माने का मामला?

बताया गया कि खान की रिहाई की कागजी कार्रवाई के दौरान एक नई पेचीदगी पैदा हो गई। दरअसल, रामपुर की अदालत में लंबित एक मामले में खान ने जुर्माना नहीं भरा था। उस मामले में उन पर दो धाराओं के तहत 3,000 और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जो अभी तक नहीं भरा गया था। इसके बाद तय हुआ कि सुबह 10 बजे रामपुर की अदालत खुलने पर जुर्माना जमा कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार, सीतापुर जेल को फैक्स के जरिए भुगतान की पुष्टि भेजे जाने के बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू हुई।

Nitin Arora
नितिन अरोड़ाauthor

नितिन अरोड़ा टाइम्स नाउ नवभारत में न्यूज डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया में उनका 6 वर्षों का अनुभव है। वह राजनीति, देश–विदेश की बड़ी घटनाओं और समसामयिक मुद्दों को गहराई से समझकर उन्हें सटीक और सरल भाषा में प्रस्तुत करने में माहिर हैं। उन्होंने अपने करियर में लगातार करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, डिप्लोमैटिक घटनाएं और डिफेंस सेक्टर से जुड़े विषयों पर प्रभावशाली कॉन्टेंट तैयार किया है और अबतक 6 हजार से अधिक आर्टिकल लिख चुके हैं। विभिन्न टॉपिक्स पर एक्सप्लेनेर, डेटा-आधारित रिपोर्ट्स और विश्लेषणात्मक कॉपी लिखने में उनकी मजबूत पकड़ है।

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