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दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में हवा हुई और जहरीली, GRAP-III लागू, जानें क्या बंद-क्या खुला

कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने शुक्रवार को एहतियात के तौर पर पूरे दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज III लागू कर दिया।

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दिल्ली-NCR में हवा हुई और जहरीली, GRAP-III लागू

CAQM ने दिवाली से कुछ दिन पहले खराब होती एयर क्वालिटी को देखते हुए एहतियात के तौर पर पूरे दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज III लागू कर दिया है। इसका मकसद बढ़ते प्रदूषण लेवल को रोकने के लिए पाबंदियां लगाना है।कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने 6 नबंवर यानी शुक्रवार को एहतियात के तौर पर पूरे दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज III लागू कर दिया।

यह फैसला CAQM की GRAP पर बनी सब-कमेटी ने लिया। कमीशन ने 6 नवंबर को X पर एक पोस्ट में इस कदम की घोषणा की। GRAP स्टेज III के तहत लागू की जाने वाली पाबंदियों और उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी सामने आई हैं।

इन एक्टिविटीज पर रोक है

Grap स्टेज III के तहत, नेशनल कैपिटल रीजन में कई कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन एक्टिविटीज पर सख्त रोक लगाई गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद और हरियाणा के गुरुग्राम शहर शामिल हैं। Grap स्टेज III के तहत जिन एक्टिविटीज पर रोक है, उनमें खुदाई, फिलिंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, पाइलिंग, डेमोलिशन, ईंटों का काम, मेसनरी, सड़क बनाना और बड़ी मरम्मत शामिल हैं। पेंटिंग, पॉलिशिंग, वार्निशिंग, बड़ी वेल्डिंग और गैस-कटिंग, और टाइल और पत्थरों को काटना या पीसना जैसी एक्टिविटीज पर भी रोक लगा दी गई है। रोक में सीमेंट, रेत, ईंट, फ्लाई ऐश और क्रश्ड स्टोन जैसी धूल पैदा करने वाली चीजों को ले जाना, लोड करना और उतारना भी शामिल है। कच्ची सड़कों पर कंस्ट्रक्शन का सामान या तोड़-फोड़ का कचरा ले जाने वाली गाड़ियों के चलने पर भी रोक है।

कुछ कंस्ट्रक्शन के कामों को इन पाबंदियों से छूट

हालांकि, कुछ कंस्ट्रक्शन के कामों को इन पाबंदियों से छूट दी गई है। इनमें रेलवे, मेट्रो सर्विस, एयरपोर्ट, इंटरस्टेट बस टर्मिनल, नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस, हॉस्पिटल, हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, टेलीकम्युनिकेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और पानी की सप्लाई से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। दूसरी कंस्ट्रक्शन की गतिविधियां जिनसे धूल या प्रदूषण कम होता है, उन्हें डस्ट-कंट्रोल नॉर्म्स और कंस्ट्रक्शन और तोड़-फोड़ के कचरे के मैनेजमेंट के नियमों का सख्ती से पालन करने पर जारी रखने की इजाज़त है।अधिकारियों को दिल्ली-NCR में पाबंदियों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है।

गाड़ियों पर रोक

GRAP-3 पुरानी गाड़ियों के चलने पर भी रोक लगाता है। BS-III पेट्रोल और BS-IV डीज़ल या पुरानी हल्की मोटर गाड़ियां (LMV), जिनमें चार पहिया गाड़ियां भी शामिल हैं, दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जैसे ज्यादा गाड़ियों वाले जिलों में नहीं चलेंगी। दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर बनी और उनकी निजी यात्रा के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को छूट दी गई है। दिल्ली में, शहर में रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाले BS-IV और पुराने मीडियम गुड्स व्हीकल (MGV) पर भी रोक लागू होगी। डीजल से चलने वाले BS-IV और पुराने मीडियम गुड्स व्हीकल और दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड लाइट गुड्स व्हीकल (LGV) को राजधानी में आने की इजाजत नहीं होगी।

Ravi Vaish
रवि वैश्यauthor

रवि वैश्य टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर कार्यरत एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों का व्यापक अनुभव हासिल है। खबरों की बारीकियों को समझने और तेजी से प्रस्तुत करने में उनकी विशेष दक्षता है। टीवी पत्रकारिता में रिपोर्टिंग और डेस्क—दोनों क्षेत्रों में अनुभव होने के कारण वे समाचारों को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखते हैं। देश–दुनिया की ताजातरीन अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज, एक्सप्लेनर और विशेष स्टोरीज तैयार करने में वे सिद्धहस्त हैं। उनकी प्राथमिकता हमेशा यही रही है कि हर खबर तेज, सटीक और जानकारीपूर्ण रूप में पाठकों तक पहुंचे। रवि वैश्य अब तक 22,000 से अधिक खबरें लिख चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, इंटरव्यू, ग्राउंड रिपोर्ट्स, विश्लेषण और एक्सप्लेनर शामिल हैं।

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