दिल्ली

Manipur violence: जातीय हिंसा में मारे गए लोगों का होगा अंतिम संस्कार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-ससम्मान करें दाह संस्कार

  • Agency by: भाषा
  • Updated Nov 28, 2023, 06:11 PM IST

Manipur violence - मणिपुर के मुर्दाघरों में रखे शवों को दफनाने या दाह-संस्कार सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने निर्देश जारी किए। पूर्वोत्तर राज्य में मई में भड़की जातीय हिंसा में कई लोग मारे गए थे।

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फाइल फोटो

Photo : BCCL

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों के लिए बड़ा निर्देश जारी किया है। मंगलवार को कोर्ट ने मणिपुर के मुर्दाघरों में रखे शवों को दफनाने या दाह-संस्कार सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए। पूर्वोत्तर राज्य में मई में भड़की जातीय हिंसा में कई लोग मारे गए थे।

इन न्यायाधीश ने दिया निर्देश

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की पीठ ने उल्लेख किया कि शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों की सर्व-महिला समिति द्वारा दायर रिपोर्ट में मणिपुर में मुर्दाघरों में पड़े शवों की स्थिति का संकेत दिया गया है।

175 शव रखे

पीठ ने कहा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि 175 शवों में से 169 की पहचान कर ली गई है और छह की पहचान नहीं हो पाई है। इसने उल्लेख किया कि पहचाने गए 169 शवों में से 81 पर उनके परिजनों ने दावा किया है, जबकि 88 पर दावा नहीं किया गया है। पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने नौ स्थलों की पहचान की है, जहां दफन या दाह संस्कार किया जा सकता है। इसने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मणिपुर राज्य में मई 2023 में हिंसा हुई थी। जिन शवों की पहचान नहीं हुई है या जिन पर दावा नहीं किया गया है, उन्हें मुर्दाघर में अनिश्चितकाल तक रखना उचित नहीं होगा।

अंतिम संस्कार में न हो कोई बाधा

शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें राहत और पुनर्वास के उपायों के अलावा हिंसा के मामलों की अदालत की निगरानी में जांच की मांग भी शामिल है। पीठ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान निर्देश दिया कि परिवार के सदस्यों द्वारा पहचाने गए या दावा किए गए शवों का अंतिम संस्कार किसी भी अन्य पक्ष की बाधा के बिना नौ में से किसी भी स्थान पर किया जा सकता है।

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