Delhi: राजधानी दिल्ली वालों को एलजी वीके सक्सेना ने नए साल का बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली में नाइट लाइफ के लिए अब यहां के सभी फाइव स्टार और फोर स्टार होटलों में मौजूद रेस्टोरेंट व बार 24 घंटे खुले रहेंगे। वहीं, थ्री स्टार होटल रात 2 बजे तक और शहर के अन्य होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे रात के एक बजे तक खुले रहेंगे। एलजी वेके सक्सेना ने यह आदेश जारी करते हुए रेस्टोरेंट और बार खोलने के लिए होने वाली आवेदन प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव किया है। अब राजधानी में रेस्टोरेंट और बार खोलने के लिए 28 तरह के अलग-अलग डॉक्यूमेंट देने की जगह सिर्फ एक डॉक्यूमेंट से ही नया लाइसेंस मिल जाएगा।
दिल्ली एलजी की तरफ से जारी आदेश में फाइव स्टार और फोर स्टार होटलों के अलावा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डा के करीब एक किमी के दायरे में मौजूद सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को भी 24 घंटे तक खुले रहने की छूट दी गई है। इनके अलावा एक अन्य बदलाव भी किया गया है। अभी तक होटलों में रेस्टोरेंट ऑपरेटर्स को सिर्फ एक बार का ही लाइसेंस मिलता था, लेकिन अब रेस्टोरेंट और होटल ओनर्स चाहें तो एक ही जगह पर एक से अधिक बार चलाने के लिए अलग-अलग लाइसेंस भी ले सकते हैं। अब आवेदन इन नए नियमों के तहत ही होगा। आवेदन के बाद अधिकतम 49 दिनों में लाइसेंस उपलब्ध करा दिया जाएगा। यह लाइसेंस भी अब एक साल की जगह तीन साल के लिए मिलेगा। होटल और रेस्टोरेंट ओनर्स को फायर एनओसी और पॉल्यूशन कंसेंट की मंजूरी भी अब हर साल नहीं लेनी होगी।
26 जनवरी से पहले हो जाएगा लागू
बता दें कि दिल्ली में होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे खोलने के लिए अभी तक 21 पेज के आवेदन 140 तरह की जानकारियां भरनी पड़ती थीं। अब आवेदन करने वाले लोगों को सिर्फ 9 पेज का आवेदन फॉर्म ही भरना पड़ेगा। साथ ही अब 28 अलग-अलग शपथ पत्र भी देने की जरूरत नहीं होगी। आवेदनकर्ता को सिर्फ अंडरटेकिंग के रूप में एक शपथ पत्र और फ्रेश लाइसेंस के लिए प्रोसेसिंग फीस के लिए एक हजार रुपये देना होगा। आवेदन की यह पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। इसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। जहां पर पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, वहां अब जांच की जिम्मेदारी लोकल पुलिस की जगह स्पेशल ब्रांच निभाएगी। लाइसेंसिंग प्रक्रिया में जो बदलाव किए हैं, उसकी जानकारी सभी संबंधित एजेंसियां को देने के साथ 26 जनवरी से पहले इसे लागू करने को कहा गया है।देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। शहर (Delhi News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।
