दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह विधेयक केंद्रीय जीएसटी सुधारों के अनुरूप है। विपक्ष की नेता आतिशी ने विधेयक की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि यह कॉर्पोरेट सहयोगियों को लाभ पहुँचाता है और व्यापारियों पर बोझ डालता है। इस विधेयक में जीएसटी परिषद की बैठकों में लिए गए संशोधन शामिल हैं। यह आईटीसी की समयसीमा और प्रवर्तन पर केंद्रित है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी पूर्ववर्ती आतिशी के बीच राज्य विधानसभा में दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को लेकर बहस हुई, जिसे बाद में सदन ने पारित कर दिया।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025 पेश किया था और इसे शुक्रवार को पारित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये संशोधन दिल्ली जीएसटी अधिनियम को केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में पारित सुधारों के अनुरूप बनाते हैं, जिससे कर विनियमन में देशव्यापी एकरूपता सुनिश्चित होती है।
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने संशोधनों पर चर्चा का आह्वान किया। हालांकि, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि जब आप सत्ता में थी, तो उसने इस पर कभी चर्चा नहीं होने दी।
आप सरकार में पूर्व मंत्री और अब भाजपा विधायक कैलाश गहलोत ने कहा, 'मैं वित्त मंत्री भी रह चुका हूं और बजट भी पेश कर चुका हूँ। यह महज औपचारिकता है।' जवाब में, आतिशी ने कहा कि यह केंद्रीय जीएसटी विधेयक नहीं है जिस पर चर्चा हो रही है, बल्कि दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया गया है। उन्होंने कहा, 'इसे महज औपचारिकता कहना सदन का अपमान है।'
स्पीकर ने आतिशी को अपनी बात रखने की अनुमति दी। इस बीच, हंगामा भी हुआ और आप विधायक अनिल झा को मार्शलों द्वारा बाहर निकाल दिया गया।सदन में बोलते हुए, आतिशी ने कहा कि दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक आम व्यापारियों पर और बोझ डालेगा, जबकि विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में भाजपा के कॉर्पोरेट सहयोगियों को कर छूट प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि नए प्रावधान सरकार को किसी भी प्रारूप में कागजात मांगने का अधिकार देंगे, जिससे लाखों छोटे व्यवसायों में चिंता और भ्रम पैदा होगा।
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