स्वतंत्रता दिवस 2025 के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से दिल्ली पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली के पुलिस आयुक्त एस.बी.के. सिंह ने 2 अगस्त से 16 अगस्त 2025 तक ड्रोन, पैरा ग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर, पैरा मोटर, हॉट एयर बलून, क्वाडकॉप्टर और अन्य सब-कनवेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म्स के उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
उल्लंघन पर कार्रवाई
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है, और इसका उल्लंघन करने पर बिरोधिता न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश राजधानी दिल्ली की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है, क्योंकि खुफिया इनपुट्स में आशंका जताई गई है कि देश विरोधी तत्व ड्रोन और अन्य उड़ने वाले उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
कब से कब तक प्रतिबंध
यह आदेश एक्स-पार्टी (Ex-Parte) तौर पर लागू किया गया है यानी व्यक्तिगत सूचना देना संभव नहीं था, इसलिए इसे पुलिस थानों, जिला कार्यालयों, एनडीएमसी, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और दिल्ली कैंट बोर्ड के नोटिस बोर्ड्स पर चस्पा कर और मीडिया के जरिए जारी किया जा रहा है। यह आदेश 2 अगस्त से 16 अगस्त 2025 तक लागू रहेगा।
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