दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज यानी बुधवार 20 अगस्त की सुबह एक शख्स ने हमला किया। जिस समय यह हमला किया गया, उस समय CM जनसुनावाई कर रही थीं। आरोपी राजेश खिमजीभाई सकारिया के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने हत्या की कोशिश के तहत मामला दर्ज किया है।
दिल्ली पुलिस ने आरोपी राजेश खिमजी भाई के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 (1) के तहत हत्या की कोशिश के अलावा भी दो अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 132 भी लगाई गई है, जो सरकारी कर्मचारी पर हमला करने वाले के खिलाफ लगाई जाती है। यही नहीं बीएनएस की धारा 221 यानी सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने का मामला भी दर्ज किया गया है।
क्योंकि आरोपी मुख्यमंत्री की जनसुनवाई में कागज लेकर पहुंचा था। इस दौरान उसने यह दिखाने की कोशिश की थी कि वह एक फरियादी है। जबकि जांच में उसके पास से शिकायत की कोई कॉपी नहीं मिली। उसके पास से सिर्फ जनसुनवाई की एक पर्ची मिली। आरोपी को तीस हजारी जिला अदालत की 247 नंबर कोर्ट में पेश किया जाएगा।
आरोपी मुख्यमंत्री पर हमले का जो कारण बता रहा है, उस पर भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है। पुलिस को भी उसके बयान पर यकीन नहीं हो रहा है। हालांकि, पुलिस उसके डॉग लवर्स वाली थ्योरी की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस आरोपी को रिमांड में लेकर और कड़ाई से पूछताछ करेगी। आरोपी ने पूछताछ में किसी रिश्तेदार के जेल में होने की बात कही थी और उसका यह दावा भी झूठा पाया गया है।
आरोपी राजेश खिमजीभाई सकारिया का आपराधिक इतिहास
1- भक्तिनगर पी.ओ.एस. आईपीसी की धारा 326, 504, 114 के तहत प्रथम जी.आर.नं.0215/2017
दिनांक 25/11/2019 को राजकोट के आठवें अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को एफ.के.नं.198/2018 के न्यायालय से बरी कर रिहा कर दिया गया है।
2- भक्तिनगर पी.ओ.एस. गु.रा.नं.1227/2020 प्रोहि अधिनियम धारा 65एए, 116बी
दिनांक 03/11/2023 को राजकोट के तृतीय ए.डी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सा. न्यायालय के एफ.के.नं.21965/2020 से बरी कर रिहा कर दिया गया है।
3- भक्तिनगर पी.ओ.एस. गु.रा.नं.1591/2020 प्रोहि अधिनियम धारा 65एए, 116बी
25/10/2023 को राजकोट के तृतीय एडी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सा. को न्यायालय के केस संख्या 8067/2021 से बरी कर दिया गया है।
4- भक्तिनगर पी.ओ.एस. गु.आर.नं.0871/2022 प्रोहि अधिनियम धारा 6पीआई, 116बी
द्वितीय अपर सिविल न्यायाधीश एवं जेएमएफसी सा. के समक्ष एफ.के. संख्या 9551/2023 न्यायालय में लंबित है। अगली सुनवाई 29/09/2025 को निर्धारित है।
5- भक्तिनगर पी.ओ.एस. गु.आर.नं.0072/2024 आईपीसी धारा 324, 323, 504, 114 और जी.पी.एक्ट धारा 135(1) के अंतर्गत
दिनांक 07/12/2024, 6वीं ए.डी. न्यायिक मैग. एफ.के. सा. कोर्ट के एफ.के. नंबर 12586/2024 से बरी कर दिया गया है और रिहा कर दिया गया है।
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