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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर नहीं दर्ज होगी FIR, हनुमान जी से अधिकारियों की तुलना मामले पर कोर्ट ने दी राहत

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी अधिकारियों की तुलना भगवान हनुमान से करने वाले बयान पर FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

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सीएम रेखा गुप्ता (फोटो-Rekha Gupta)

दिल्ली : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों की तुलना भगवान हनुमान से करने वाले उनके बयान को लेकर FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।

ACJM अश्विनी पंवार ने शिकायतकर्ता राम निवास शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज किया। शिकायतकर्ता ने 23 सितंबर 2025 को ISBT कश्मीरी गेट पर आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए बयान को लेकर कार्रवाई की मांग की थी।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री ने सरकारी अधिकारियों की तुलना भगवान हनुमान से की थी। वहीं, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि मुख्यमंत्री के बयान से कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है।

पुलिस के मुताबिक, पूरे भाषण के संदर्भ को देखने पर स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री सरकारी कर्मचारियों के काम और उनके समर्पण की सराहना कर रही थीं। साथ ही उन्होंने भगवान हनुमान के प्रति अपना सम्मान भी व्यक्त किया था। पुलिस की दलीलों के बाद कोर्ट ने FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

Gaurav Srivastav
गौरव श्रीवास्तवauthor

टीवी न्यूज रिपोर्टिंग में 10 साल पत्रकारिता का अनुभव है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर कानूनी दांव पेंच से जुड़ी हर खबर आपको इस जगह मिलेगी। साथ ही चुनाव आयोग, विपक्ष के राजनीतिक घटनाक्रम से लेकर हर जनहित मुद्दे पर मेरी नजर रहती है।

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