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घर किराये पर लेने से पहले जरूर पढ़ें; मकान मालिक क्या कर सकता है और क्या नहीं?

नया घर किराए पर लेते समय मकान मालिक की शर्तों और दखलअंदाजी से परेशान होने से बचना चाहते हैं, तो जान लीजिए मकान मालिक क्या कर सकता है और क्या नहीं?

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भारत के बड़े शहरों में पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में रहने वाले लाखों लोगों के लिए घर किराए पर लेना एक आम प्रक्रिया है। लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि किराएदार और मकान मालिक के बीच अधिकारों को लेकर हमेशा असमंजस की स्थिति बनी रहती है। कई बार मकान मालिक बिना बताए घर में घुस आते हैं या अचानक किराया बढ़ा देते हैं, जिससे किराएदार मानसिक रूप से परेशान होते हैं। इस तरह के विवादों और इनकम टैक्स या कानूनी नोटिस से बचने के लिए दोनों पक्षों को अपने अधिकारों का पता होना चाहिए।

मकान मालिक के पास क्या हैं अधिकार?

सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मकान मालिक के पास क्या अधिकार हैं यानी वह क्या कर सकता है। मकान मालिक को समय पर किराया पाने का पूरा अधिकार है और यदि किराएदार लगातार किराया देने में चूक करता है, तो वह कानूनी प्रक्रिया के तहत घर खाली करवा सकता है। इसके अलावा, यदि किराएदार घर की संपत्ति को कोई नुकसान पहुँचाता है, तो मकान मालिक उसकी मरम्मत का खर्च किराएदार से वसूल सकता है या सिक्योरिटी मनी से काट सकता है। मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट में इस बात की शर्त भी रख सकता है कि घर का इस्तेमाल सिर्फ रहने के लिए होगा, न कि किसी कमर्शियल या व्यावसायिक काम के लिए। रेंट एग्रीमेंट की अवधि खत्म होने पर वह कानून के मुताबिक किराया बढ़ाने या नया एग्रीमेंट करने की मांग भी पूरी तरह कर सकता है।

मकान मालिक क्या नहीं कर सकते हैं?

अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, जिसे लेकर सबसे ज्यादा विवाद होते हैं यानी मकान मालिक क्या नहीं कर सकता है। सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि घर भले ही मकान मालिक का हो, लेकिन किराए पर देने के बाद वह अपनी मर्जी से जब चाहे तब घर के अंदर नहीं घुस सकता। कानूनन उसे किराएदार की निजता (Privacy) का सम्मान करना होगा और घर का मुआयना करने के लिए पहले से सूचना या अनुमति लेनी होगी। दूसरी बात, मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट की अवधि (जैसे 11 महीने) के बीच में बिना किसी ठोस कानूनी वजह या पूर्व नोटिस के आपको अचानक घर खाली करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तीसरी बात, वह किसी विवाद के चलते आपकी मर्जी के बिना अचानक घर का ताला नहीं बदल सकता और न ही आपका सामान घर से बाहर फेंक सकता है।

इसके अलावा, कानून मकान मालिक को इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि वह किसी भी लड़ाई या मनमुटाव के कारण आपके घर की बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली का कनेक्शन, पानी की सप्लाई या लिफ्ट की सुविधा को काट दे। भले ही किराए का कोई विवाद हो, बुनियादी सुविधाएं रोकना पूरी तरह गैर-कानूनी है। साथ ही, रेंट एग्रीमेंट में तय की गई शर्तों और तय समय से पहले मकान मालिक अपनी मनमर्जी से किराया नहीं बढ़ा सकता है। यदि एग्रीमेंट में हर साल 10% बढ़ोतरी की बात लिखी है, तो वह उससे ज्यादा या उससे पहले मांग नहीं कर सकता।

किराएदार क्या कर सकते हैं?

एक किराएदार के रूप में इन सभी दिक्कतों से बचने का सबसे बेहतरीन और इकलौता तरीका है एक मजबूत और स्पष्ट रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement)। घर फाइनल करते समय लिखित तौर पर यह तय कर लें कि पानी-बिजली का बिल कौन देगा, सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज किसकी जेब से जाएगा और घर खाली करते समय सिक्योरिटी मनी कितने दिनों में वापस मिलेगी। पैसों का सारा लेनदेन (किराया और डिपॉजिट) हमेशा बैंक ट्रांसफर या चेक के जरिए ही करें ताकि आपके पास पेमेंट का पुख्ता रिकॉर्ड रहे, जो भविष्य में किसी भी टैक्स या कानूनी नोटिस से आपकी रक्षा करेगा। सजग रहें, लिखित दस्तावेज पर भरोसा करें और अपने अधिकारों को जानकर ही कदम आगे बढ़ाएं।

Richa Tripathi
रिचा त्रिपाठीauthor

रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 7 वर्षों के अनुभव के साथ रिचा, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, टैक्स प्लानिंग और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। अब तक 8,000 से अधिक कंटेंट लिख चुकी रिचा की विशेषता है—जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से पाठकों तक पहुंचाना। वह ऐसी स्टोरीज तैयार करती हैं जो न केवल जानकारीपूर्ण होती हैं, बल्कि आम पाठक की वित्तीय समझ को बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं।

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