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बार-बार बैंक से निकालते हैं कैश? इनकम टैक्स भेज सकता है नोटिस!

अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है, तो आपको इसके ट्रांजैक्शन पर नजर रखना जरूरी है। कई बार लोग बिना सोचे-समझे बार-बार या बड़ी रकम निकालते हैं, जिससे इनकम टैक्स विभाग की नजर उन पर पड़ जाती है। अगर आप ऐसी किसी मुसीबत से बचना चाहते हैं, तो आइए समझते हैं कि कब और क्यों आयकर विभाग आपके अकाउंट पर नजर रखता है।

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Income Tax notice

आज के जमाने में हर किसी के पास सेविंग बैंक अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट के कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं। पैसे की सुरक्षा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा और आसान बचत जैसे कई फायदे सेविंग बैंक अकाउंट के हैं। लेकिन अगर आप बार-बार बैंक से कैश निकालते हैं, तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। दरअसल, इनकम टैक्स विभाग अब ऐसे खातों पर पैनी नजर रख रहा है। लगातार बड़े कैश ट्रांजैक्शन या बार-बार नकद निकासी करने पर आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी मिल सकता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

कब पड़ती है इनकम टैक्स की नजर?

लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर आप अपने सेविंग अकाउंट से बार-बार या बहुत बड़ी रकम कैश में निकालते हैं, तो बैंक इसकी जानकारी आयकर विभाग को भेज देता है। इसके बाद अगर विभाग को ट्रांजैक्शन संदिग्ध लगता है, तो वह अकाउंट होल्डर को नोटिस जारी कर सकता है। सिर्फ निकासी ही नहीं, अगर आपके खाते में अचानक कैश का फ्लो बढ़ जाता है, तो भी IT डिपार्टमेंट सतर्क हो जाता है।

कैश निकालने के बैंक नियम

हर बैंक के अपने नियम होते हैं। उदाहरण के तौर पर, HDFC बैंक में हर महीने ₹1 लाख तक की कैश निकासी फ्री होती है। 4 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद हर अतिरिक्त निकासी पर ₹150 का चार्ज लगता है। अगर कोई ग्राहक बार-बार या बहुत अधिक कैश निकालता है, तो बैंक इसे रिकॉर्ड करता है और जरूरत पड़ने पर आयकर विभाग को जानकारी दे सकता है। अगर आप IT नोटिस का जवाब नहीं देते, तो आप पर जुर्माना भी लग सकता है।

कैश जमा करने पर भी मिल सकता है नोटिस

सिर्फ निकासी ही नहीं, ज्यादा कैश जमा करने पर भी इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। अगर आप एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) में अपने सेविंग अकाउंट में ₹10 लाख या उससे ज्यादा नकद जमा करते हैं, तो बैंक यह जानकारी आयकर विभाग को देता है। ऐसे मामलों में विभाग आपकी आमदनी और खर्च की जांच कर सकता है, खासकर जब आपका ट्रांजैक्शन आपकी इनकम से मेल नहीं खाता हो। इसलिए हमेशा अपने सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखें, ताकि अगर नोटिस आए तो आप सही जवाब दे सकें।

Richa Tripathi
रिचा त्रिपाठीauthor

रिचा त्रिपाठी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में बिजनेस डेस्क पर सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया इंडस्ट्री में 7 वर्षों के अनुभव के साथ रिचा, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, टैक्स प्लानिंग और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। अब तक 8,000 से अधिक कंटेंट लिख चुकी रिचा की विशेषता है—जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से पाठकों तक पहुंचाना। वह ऐसी स्टोरीज तैयार करती हैं जो न केवल जानकारीपूर्ण होती हैं, बल्कि आम पाठक की वित्तीय समझ को बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं।

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