देशभर के छोटे निवेशकों के बीच पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम है। आमतौर पर लोग इसमें बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए निवेशक करते हैं। इस स्कीम में निवेश की सबसे अच्छी बात यह है कि एक वित्त वर्ष में आयकर की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलती है। इतना ही नहीं, मैच्योरिटी रकम और ब्याज भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। अब सवाल उठता है कि पीपीएफ में मैच्योरिटी के बाद आप कितनी बार बढ़ा सकते हैं? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आइए आपको बताते हैं।
PPF अकाउंट को कितनी बार बढ़ा सकते हैं?
पीपीएफ के नियम के मुताबिक, प्रति व्यक्ति 15 साल के लिए एक अकाउंट खोल सकते हैं। इस अवधि के बाद, अकाउंट को पांच-पांच साल के ब्लॉक में अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, चाहे उसमें और पैसे जमा किए जाएं या नहीं। 15 साल पूरे होने पर या ब्लॉक की मैच्योरिटी पूरी होने पर, आपके पास यह विकल्प होता है कि आप पूरी रकम निकाल लें और खाता बंद कर दें, या फिर इसे और पांच साल के लिए बढ़ा दें। ध्यान दें कि यह विस्तार अपने आप नहीं होता, इसके लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक अनुरोध जमा करना होगा।
PPF यानी Public Provident Fund भारत सरकार द्वारा समर्थित एक लॉन्ग-टर्म सेविंग स्कीम है। इसे सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में गिना जाता है।
PPF की खास बातें
- निवेश अवधि: 15 साल
- न्यूनतम निवेश: ₹500 प्रति वर्ष
- अधिकतम निवेश: ₹1.5 लाख प्रति वर्ष
- मौजूदा ब्याज दर: 7.1% सालाना
- टैक्स बेनिफिट: EEE कैटेगरी (निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी-तीनों टैक्स फ्री)
- रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आदर्श माध्यम
किनके लिए सही?
जो निवेशक जोखिम नहीं लेना चाहते, टैक्स बचाना चाहते हैं और लंबे समय के लिए पैसा सुरक्षित रखना चाहते हैं-उनके लिए PPF बेहतरीन विकल्प है।
PPF अकाउंट कैसे खोलें?
Public Provident Fund (PPF) अकाउंट भारत में किसी भी पोस्ट ऑफिस, सरकारी बैंक और कुछ निजी बैंकों में खोला जा सकता है। इसमें हर महीने कम से कम ₹100–500 जमा करना होता है।
PPF अकाउंट खोलने के लिए KYC जरूरी है। इसके तहत आपको भरा हुआ फॉर्म, आधार कार्ड की कॉपी, निवास प्रमाण और पासपोर्ट साइज फोटो जमा करनी होगी।
आप अपने बैंक के ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग के जरिए भी सीधे PPF अकाउंट खोल सकते हैं।
ध्यान दें, एक व्यक्ति केवल एक ही PPF अकाउंट खोल सकता है।
निष्क्रिय पीपीएफ (PPF) खाते को कैसे शुरू करें?
निष्क्रिय पीपीएफ (PPF) खाता फिर से शुरू करने के लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस की शाखा में एक लिखित पत्र जमा करना होगा। इसके बाद आपको योगदान न दिए गए प्रत्येक वर्ष के लिए कम से कम ₹500 का भुगतान करना होगा, साथ ही प्रत्येक निष्क्रिय वर्ष के लिए ₹50 का जुर्माना भी देना होगा। बैंक/पोस्ट ऑफिस आपके अनुरोध पर कार्रवाई करेगा और खाते को फिर से सक्रिय कर देगा।
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