प्रत्येक माता-पिता अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसलिए वो अपनी मेहनत की कमाई से बचत कर निवेश करते हैं जिससे बच्चों की पढ़ाई से लेकर भविष्य में आने वाली जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सके। अगर आप भी अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक बेहतर इन्वेस्टमेंट विकल्प है। सरकार द्वारा 1986 में शुरू की गई PPF एक सरकारी सहायता प्राप्त बचत योजना है, जिसमें इन्वेस्टमेंट, मैच्योरिटी राशि और कमाए गए ब्याज पर टैक्स छूट की गारंटी मिलती है (जिसे EEE लाभ भी कहा जाता है)। इसके अलावा, अभी इस पर 7.1% की तय ब्याज दर मिल रहा है।
बच्चे के नाम कैसे खोलें खाता?
बच्चों या नाबालिग आवेदकों के लिए, माता-पिता या अभिभावक एक संयुक्त PPF खाता खोल सकते हैं, जिसे खाताधारक के 18 वर्ष का हो जाने पर बदला जा सकता है। जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसके अकाउंट का स्टेटस 'नाबालिग' से बदलकर 'वयस्क' करने के लिए, बैंक या पोस्ट ऑफिस में जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ एक नया आवेदन फॉर्म जमा करना होता है। आप पूरे भारत में किसी भी डाकघर, सरकारी बैंक या कुछ निजी बैंकों में प्रति व्यक्ति एक खाता खोल सकते हैं, जिसमें हर महीने कम से कम ₹100 से ₹500 जमा करने होते हैं।
बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं खाता
PPF अकाउंट खोलने के लिए, आपको अपने पसंदीदा बैंक या नजदीकी पोस्ट ऑफिस में आवेदन फॉर्म भरकर जमा करना होता है। इसके साथ आपको KYC डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे, जिनमें आधार कार्ड की कॉपी, पते का प्रमाण और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। आप KYC के साथ, ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग के जरिए सीधे अपने बैंक से भी PPF अकाउंट खोल सकते हैं।
खास बात यह है कि हर व्यक्ति को केवल एक ही खाता खोलने की अनुमति है। इस खाते की मूल अवधि 15 वर्ष है, जिसके बाद इसे पांच-पांच वर्ष के ब्लॉक में अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। अवधि बढ़ाने के दौरान, आप चाहें तो इसमें और योगदान न देने का विकल्प भी चुन सकते हैं। खास बात यह है कि हर एक्सटेंशन अपने आप नहीं होता; खाता खत्म होने पर उसे अगले पांच साल तक जारी रखने के लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में रिक्वेस्ट देनी होगी।
₹1.5 लाख सालाना निवेश की सीमा
अपने बच्चे के PPF अकाउंट में सालाना ₹1.5 लाख निवेश कर सकते हैं। इस रकम पर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स छूट पा सके हैं। PPF नियमों के अनुसार, हर फाइनेंशियल ईयर में कुल टैक्स-फ्री योगदान ₹1.5 लाख होता है, और इसमें खुद के और बच्चों के अकाउंट में जमा की गई रकम शामिल होती है। इसलिए, किसी नाबालिग के PPF अकाउंट में एक साल में कुल योगदान ₹1.5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, चाहे योगदान एक माता-पिता या दोनों माता-पिता/ कई अभिभावक करें। PPF Calculator से आप आसानी से रिटर्न की गणना कर सकते हैं।
