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New EPF Rules: शादी के बाद PF नॉमिनेशन बदलना अनिवार्य, लेकिन जीवनसाथी का नाम जरूरी नहीं

अगर आपका पीएफ में पैसा कटता है तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ईपीएफओ के नए नियम के तहत नॉमिनी अपडेट करना जरूरी हो गया है।

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PF नॉमिनेशन के नए नियम जानें

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने अंशधारकों के लिए नया नियम लागू किया है। नए नियम में पीएफ क्लेम से लेकर नॉमिनी के नियम में बड़े बदलाव किए गए हैं। बता दें कि EPF स्कीम 2026 के अनुसार, शादी के बाद सदस्यों के लिए नया नॉमिनेशन जमा करना जरूरी हो गया है, क्योंकि शादी से पहले किया गया कोई भी नॉमिनेशन अमान्य है। हालांकि, आम धारणा के उलट, नियम EPF सदस्य के लिए अपने जीवनसाथी को नॉमिनेट करना अनिवार्य नहीं बनाया गया है। जिस सदस्य का परिवार है, वह परिवार के एक या एक से ज्यादा सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है, जैसा कि 'कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020' में बताया गया है।

शादी के बाद नया नॉमिनेशन करना जरूरी

EPF स्कीम 2026 के तहत सदस्यों के लिए यह जरूरी है कि वे शादी के बाद अपनी नॉमिनेशन की जानकारी अपडेट करें, ताकि EPF बेनिफिट्स का निपटारा आसानी से हो सके। चूंकि जीवनसाथी एक योग्य नॉमिनी होता है, इसलिए सदस्य अपनी पसंद के एक या एक से ज्यादा परिवार के सदस्यों को नॉमिनी बना सकते हैं। बता दें कि पुरानी EPF स्कीम 1952 के तहत किया गया कोई भी नॉमिनेशन अमान्य हो जाएगा, अगर वह EPF स्कीम 2026 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

किसे नॉमिनी बनाया जा सकता है?

EPF स्कीम 2026 में 'परिवार' की वही परिभाषा मानी गई है जो 'कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020' में दी गई है। परिवार के योग्य सदस्यों में ये शामिल हैं:

  • जीवनसाथी (पति या पत्नी)
  • नाबालिग वैध या गोद लिए हुए बच्चे
  • सदस्य की कमाई पर निर्भर और 21 साल की उम्र तक पढ़ाई कर रहे बच्चे
  • अविवाहित बेटियां
  • विकलांग बच्चे जो पूरी तरह से सदस्य पर निर्भर हों
  • निर्भर माता-पिता (महिला कर्मचारी के मामले में ससुर और सास भी शामिल हैं), बशर्ते वे तय आय सीमा के दायरे में आते हों
  • कुछ मामलों में निर्भर नाबालिग भाई-बहन, जब सदस्य अविवाहित हो और माता-पिता जीवित न हों

नॉमिनेशन अपडेट करना क्यों जरूरी?

EPF नॉमिनेशन एक बहुत जरूरी कदम है। यह तय करता है कि अगर EPF की रकम मिलने से पहले या अंतिम भुगतान होने से पहले सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो सदस्य के नाम पर जमा रकम किसे मिलेगी। इसलिए, सभी सदस्यों के लिए यह जरूरी है कि वे समय-समय पर अपने नॉमिनी की जानकारी चेक और अपडेट करते रहें, ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में फायदे आसानी से ट्रांसफर किए जा सकें। अगर कोई सदस्य ऊपर बताई गई लिस्ट में से एक से ज्यादा नॉमिनी चुनता है, तो वह कुल प्रोविडेंट फंड की रकम में हर नॉमिनी का हिस्सा तय कर सकता है।

जिन सदस्यों का परिवार नहीं है, उनके लिए क्या नियम हैं?

जिन सदस्यों का परिवार नहीं है, वे अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं। हालांकि, अगर वे शादी करते हैं, तो उन्हें परिवार के योग्य सदस्यों के पक्ष में नया नॉमिनेशन जमा करना होगा।

Alok Kumar
आलोक कुमार author

आलोक कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में एसोसिएट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव रखने वाले आलोक ने अपने पत्रकारिता करियर में कई प्रमुख कॉर्पोरेट इवेंट्स और चर्चित स्टोरीज कवर की हैं। वह बिजनेस, बैंकिंग, शेयर मार्केट और पर्सनल फाइनेंस पर गहरी समझ रखते हैं और जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और पाठक-केंद्रित तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर हैं। अब तक आलोक ने लगभग 18,000 स्टोरीज लिखी हैं। उनकी लेखन शैली भरोसेमंद, विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक जानकारी देने वाली होती है।

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