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LIC Share: एलआईसी को मिला 178 करोड़ रु का टैक्स नोटिस, शेयर पर रखें नजर

LIC Share Price: भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) देश की सबसे बड़ी और सरकारी बीमा कंपनी है। इसे दो वित्त वर्षों के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कम भुगतान को लेकर टैक्स अधिकारियों से लगभग 178 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है।

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एलआईसी शेयर की आज कीमत

Photo : BCCL
KEY HIGHLIGHTS
  • एलआईसी को मिला टैक्स नोटिस
  • 178 करोड़ रु का है नोटिस
  • कम जीएसटी चुकाने को लेकर मिला नोटिस

LIC Share Price: भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) देश की सबसे बड़ी और सरकारी बीमा कंपनी है। इसे दो वित्त वर्षों के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कम भुगतान को लेकर टैक्स अधिकारियों से लगभग 178 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है। इस खबर का असर बुधवार को कंपनी के शेयर पर दिख सकता है। मंगलवार को कंपनी का शेयर 1 फीसदी की कमजोरी के साथ 897.35 रु पर बंद हुआ था। एलआईसी ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि एडिशनल कमिश्नर, जमशेदपुर (केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) ने ब्याज और जुर्माने के लिए एलआईसी को टैक्स नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि ये नोटिस 'रिवर्स चार्ज' सिस्टम पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के समय से पहले लाभ के लिए है। बता दें कि एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार एलआईसी विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100, 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, एलआईसी की ब्रांड वैल्यू 9.8 अरब अमेरिकी डॉलर पर स्थिर बनी हुई है। साथ ही ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर 88.3 और रिलेटेड एएए ब्रांड स्ट्रेंथ रेटिंग भी है।

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2017-18 के लिए भी मिला है नोटिस

कुल 161,62,33,898 रुपये की जीएसटी डिमांड, उस पर ब्याज और 16,16,23,390 रुपये का जुर्माना नोटिस वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए एलआईसी को भेजा गया है। एलआईसी ने एक अलग सूचना में कहा कि टैक्स अधिकारियों ने 2017-18 के लिए जीएसटी के कम भुगतान के लिए उसे लगभग 39.39 लाख रुपये का नोटिस दिया है।

आदेश के खिलाफ की अपील

सरकारी बीमा कंपनी ने कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 19,64,584 रुपये के जीएसटी और उस पर लागू ब्याज के साथ 19,74,584 रुपये के जुर्माने की मांग आदेश के खिलाफ 26 मार्च, 2024 को कमिश्नर (अपील), अहमदाबाद के सामने अपील दायर की है।

एलआईसी ने कहा है कि आदेश के खिलाफ कमिश्नर (अपील), देहरादून के सामने अपील दायर की गयी है। आदेश के तहत 2017-18 के लिए 3,89,25,914 रुपये के जीएसटी और उस पर लागू ब्याज के साथ 38,92,592 रुपये के जुर्माने की मांग की गयी है।

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Kashid Hussain
काशिद हुसैन author

<p>काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की ब... और देखें

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