ITR 1 Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने का वक्त आ गया है। आईटीआर दाखिल करना एक जिम्मेदारी है जिससे सरकार और इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स दोनों को फायदा होता है। यह एक हेल्दी टैक्स सिस्टम को बढ़ावा देता है, वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और टैक्सपेयर्स को लाभ प्रदान करता है। भारत में आईटीआर दाखिल करना पहले की तुलना में हाल के वर्षों में काफी आसान हो गया है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने जा रहे हैं तो सभी दस्तावेजों को संभाल कर रख लें।
मैन्युअली फॉर्म और दस्तावेज जमा करने की जरुरत खत्म
सबसे बड़ा बदलाव इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट के जरिये ई-फाइलिंग की शुरुआत है। इससे कागजी फॉर्म और मैन्युअल जमा करने की जरूरत समाप्त हो जाती है, जिससे समय और प्रयास की बचत होती है। आप इंटरनेट कनेक्शन के साथ कहीं से भी अपना आईटीआर 24x7 दाखिल कर सकते हैं। अब इनकम टैक्स कार्यालयों में लाइन में खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट स्टेप बाय स्टेप गाइड और ट्यूटोरियल के साथ एक यूजर्स-अनुकूल इंटरफेस प्रदान करती है, उदाहरण के लिए, आप आईटीआर-1 (सहज) के लिए मार्गदर्शन ले सकते हैं।
ITR 1 सहज कौन दाखिल कर सकता है?
- आईटी विभाग के मुताबिक आईटीआर-1 किसी रेजिडेंट इंडिविजुअल द्वारा दाखिल किया जा सकता है।
- वित्त वर्ष के दौरान कुल आय 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आय वेतन, एक हाउस प्रॉपर्टी, पारिवारिक पेंशन आय, कृषि आय (5000 रुपए तक) और अन्य स्रोतों से है, जिसमें शामिल हैं:-
- बचत खातों से ब्याज
- जमाराशियों से ब्याज (बैंक या डाकघर या सहकारी समिति)
- इनकम टैक्स रिफंड से ब्याज
- बढ़े हुए मुआवजे पर प्राप्त ब्याज
- कोई अन्य ब्याज आय
- पारिवारिक पेंशन
- पति या पत्नी (पुर्तगाली नागरिक संहिता के अंतर्गत आने वाली आय को छोड़कर) या नाबालिग की आय को जोड़ दिया जाता है (केवल तभी जब आय का स्रोत ऊपर बताए अनुसार निर्दिष्ट सीमा के भीतर हो)।
ITR 1 फाइलिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज
आपको AIS डाउनलोड करना होगा और फॉर्म 16 अपने पास रखना होगा। मकान किराया रसीद (अगर लागू हो) और निवेश भुगतान प्रीमियम रसीद (अगर लागू हो) की प्रतियां रखनी होंगी। हालांकि आईटीआर अटैचमेंट-रहित फॉर्म हैं, इसलिए आपको अपने रिटर्न (चाहे मैन्युअल रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया गया हो) के साथ कोई दस्तावेज (जैसे निवेश का प्रूफ, टीडीएस सर्टिफिकेट) संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इन दस्तावेजों को उन स्थितियों के लिए रखना होगा जहां उन्हें मूल्यांकन, पूछताछ आदि जैसे टैक्स अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने की जरुरत होती है।
