Income tax Saving Tips: सेक्शन 80C सबसे लोकप्रिय टैक्स कटौती का सेक्शन है जिसका उपयोग वेतनभोगी व्यक्ति आमतौर पर इनकम टैक्स बचाने के लिए करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सेक्शन 80C के तहत टैक्स कटौती की सीमा हर वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपए है। अगर आपने पहले ही सेक्शन 80C की लिमिट पार कर ली है तो आप चालू वित्त वर्ष में टैक्स बचाने के लिए कहां निवेश कर सकते हैं? यहां आपके लिए कुछ विकल्प दिए गए हैं। गौर हो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स बचाने के लिए आपको 31 मार्च 2024 तक निवेश करना होगा। इसके अलावा अगले वित्त वर्ष के लिए भी पहले से प्लान कर सकते हैं।
हेल्थ स्कीम में निवेश कर करें टैक्स बचत
अगर आप अपने या अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आप उनके खिलाफ टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। सेक्शन 80D के तहत आप अपने या अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करने पर 25,000 रुपए तक की टैक्स कटौती प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपके पति या पत्नी और बच्चे भी शामिल हैं। अगर आप अपने माता-पिता (60 वर्ष से कम) के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आप 25000 रुपए तक की टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। सीनियर सिटिजन माता-पिता के लिए, एक वित्तीय वर्ष में सेक्शन 80D के तहत टैक्स कटौती 50000 रुपए तक जा सकती है।
प्रीवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए टैक्स कटौती
क्या आप जानते हैं कि आप प्रीवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए टैक्स कटौती प्राप्त कर सकते हैं? यह सेक्शन 80D के तहत कटौती के लिए योग्य है। प्रत्येक टैक्सपेयर को अधिकतम 5000 रुपए का दावा करने की अनुमति है। यह धारा 80D की समग्र सीमा के भीतर है।
एनपीएस में निवेश पर टैक्स छूट
आप नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में निवेश कर सकते हैं और सेक्शन 80CCD के तहत 50,000 रुपए की टैक्स कटौती प्राप्त कर सकते हैं। यह धारा 80C की सीमा से अधिक है।
सेक्शन 80TTA के तहत टैक्स कटौती
सेक्शन 80TTA व्यक्तियों और HUF (सेक्शन 80TTB के अंतर्गत आने वाले लोगों के अलावा) को बैंक, पोस्ट ऑफिस या सहकारी समिति में खोले गए बचत खातों पर ब्याज से अर्जित आय पर एक वित्तीय वर्ष में 10000 रुपए तक की टैक्स कटौती मिलती है।
सेक्शन 80G के तहत दान पर टैक्स कटौती
अगर आपने धारा 80G के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित फंड में दान दिया है तो आप दान की गई राशि में कटौती के पात्र होंगे। ध्यान रखें कि यह समायोजित सकल कुल आय के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह कटौती मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों के नवीनीकरण के लिए दिए गए दान पर भी उपलब्ध है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अगर आपने वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले किसी संस्थान या किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को दान दिया है जो सरकार द्वारा अनुमोदित है (सेक्शन 35(1)(ii), 35(1)(iii), 35CCA, 35CCB के तहत) तो योगदान की गई राशि धारा 80GGA के तहत कटौती के लिए पात्र होगी।
