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ITR: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई लोगों से मांगा ट्रांजेक्शन का स्पष्टीकरण, आपको मिला क्या, जानिए कैसे करें चेक

  • Authored by: रामानुज सिंह
  • Updated Mar 22, 2024, 01:58 PM IST

ITR: वित्त वर्ष 2020-21 (AY 2021-22) के लिए अपडेट रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 31 मार्च 2024 है। इसी बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई लोगों से ट्रांजेक्शन का स्पष्टीकरण मांगा।

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ITR को लेकर टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ लोगों से मांगा स्पष्टीकरण

Photo : BCCL

ITR: हाल के दिनों में कई व्यक्तियों को टैक्सपेयर्स के एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में दिखाई देने वाले कुछ महत्वपूर्ण या उच्च-मूल्य वाले लेनदेन के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ईमेल द्वारा सूचना प्राप्त हुआ है। अगर आप इस सूचना से संबंधित सटीक लेनदेन जानना चाहते हैं तो एआईएस या अनुपालन पोर्टल (compliance portal) पर जाएं और "e-Campaign" पर जाएं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से यह संचार किसे प्राप्त होगा?

एआईएस या अनुपालन पोर्टल पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर प्रतिक्रिया के लिए टैक्सपेयर से संपर्क किया है। टैक्सपेयर से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रतिक्रिया प्रक्रिया को पूरा करने के लिए e-Campaign के तहत पूछे गए प्रश्नों पर प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। ई-अभियान रिटर्न दाखिल न करना, टैक्सपेयर द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण या उच्च मूल्य वाले लेनदेन से संबंधित हो सकते है।

टैक्स डिपार्टमेंट से क्यों आया यह मेल?

e-Campaign टैब के तहत एआईएस या अनुपालन पोर्टल में दिखाई देने वाला संचार एक सूचना है कि टैक्स विभाग को कुछ ऐसी जानकारी मिली है जो मेल नहीं खाती है या टैक्सपेयर द्वारा अपने आईटीआर में बताई गई आय के अनुरूप नहीं है। अपडेट आयकर रिटर्न उन पात्र टैक्सपेयर्स द्वारा दाखिल किया जा सकता है जो पहले दाखिल आयकर रिटर्न (ITR) में त्रुटियों या चूक को सुधारना चाहते हैं और जिसमें आय की संशोधित गणना तैयार करने पर अतिरिक्त टैक्स देनदारी उत्पन्न होगी। वित्त वर्ष 2020-21 (AY 2021-22) के लिए अपडेट रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 31 मार्च 2024 है।

कैसे जांचें e-Campaign संचार प्राप्त हुआ है या नहीं?

आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें, पेंडिंग कार्रवाई टैब पर जाएं और “Compliance Portal” पर क्लिक करें। उसके बाद, ई-अभियान टैब पर क्लिक करें और आपको दूसरे वेबपेज पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। यहां आप कर विभाग द्वारा चिह्नित लेनदेन की सूची देख पाएंगे। इस सूची पर क्लिक करने पर, करदाता उस विशिष्ट लेनदेन के बारे में अधिक जानकारी देख सकते हैं जिसके लिए संचार भेजा गया था। विशिष्ट लेनदेन लाल रंग में होगा और "E" के रूप में चिह्नित किया जाएगा। E चिह्नित एआईएस लेनदेन वे लेनदेन हैं जिनका इनकम टैक्स सिस्टम के अनुसार आईटीआर में खुलासा नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये आम तौर पर हाल के वर्षों के आईटीआर के प्रसंस्करण के बाद प्राप्त होते हैं।

Compliance Portal तक पहुंचने का अन्य तरीका

ई-फाइलिंग आईटीआर पोर्टल पर लॉग इन करके पेंडिंग कार्रवाई टैब पर जाकर और "Compliance Portal" पर क्लिक करके अनुपालन पोर्टल तक पहुंचा जा सकता है। एक बार जब आप अनुपालन पोर्टल पर जाते हैं, तो नोटिस बटन पर क्लिक करें। उनके एक ग्राहक को वित्त वर्ष 2020-21 में गृह संपत्ति खरीदने के लिए यह संचार प्राप्त हुआ था। हालांकि, यह विशेष संचार AIS या Compliance Portal(https://ais.insight.gov.in/complianceportal) पर दिखाई नहीं देता है, लेकिन अनुपालन पोर्टल (Compliance Portal)(https://compliance.insight.gov.in/compliance/)) के टैब 'नोटिस' के अंतर्गत दिखाई देता है। हालांकि दोनों पोर्टल को अनुपालन पोर्टल कहा जाता है, लेकिन वे थोड़े अलग हैं। हमने पाया है कि एआईएस अनुपालन पोर्टल नए मामले दिखाता है जबकि अनुपालन पोर्टल पुराने मूल्यांकन वर्षों के मामले दिखाता है।

रामानुज सिंह
रामानुज सिंहauthor

रामानुज सिंह पत्रकारिता में दो दशकों का व्यापक और समृद्ध अनुभव रखते हैं। उन्होंने टीवी और डिजिटल—दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस, शेयर बाजार, इनकम टैक्स, बैंकिंग, बुलियन और कमोडिटी मार्केट जैसे विषयों पर गहरी विशेषज्ञता विकसित की है। जर्नलिज्म में एमए की डिग्री और वर्षों के अनुभव से विकसित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ, रामानुज जटिल वित्तीय विषयों को सरल, विश्वसनीय और प्रभावी तरीके से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। अब तक वे 22,000 से अधिक स्टोरीज लिख चुके हैं।

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