Standards Of Air Conditioner Quality Order: सरकार ने कारोबारी सहूलियत को बढ़ावा देने के इरादे से एयर कंडीशनर (AC) इंडस्ट्री के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (क्यूसीओ) से जुड़े स्टैंडर्ड में ढील दी है। एयर कंडीशनरों की क्वालिटी तय करने के लिए सरकार ने 2019 में क्यूसीओ आदेश जारी किया था और यह पिछले साल अक्टूबर से लागू हुआ है। लेकिन इसके नियमों को लागू करने को लेकर एसी इंडस्ट्री के हितधारकों की तरफ से जताई जा रही मुश्किलों को देखते हुए इनमें ढील देने का फैसला किया गया है। आदेश के कारण इंडस्ट्री को होने वाली समस्याएँ दूर करने के लिए सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने संशोधन पेश किए हैं।
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एक साल की छूट
एक सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन इक्पिपमेंट और संबंधित कलपुर्जों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7,000 वाट से अधिक क्षमता के हर्मेटिक कम्प्रेसर को इस आदेश से एक साल की छूट दी गई है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आयात किए जाने वाले 200 उत्पादों को भी साल भर में छूट मिलेगी।
बाजार में बेचने की अनुमति नहीं
हालांकि, इन आयातित वस्तुओं को बाजार में बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इनका निपटान कबाड़ के रूप में किया जाएगा। अधिसूचना के मुताबिक ऑरिजनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ऐसे सामान या वस्तुओं का सालाना आधार पर रिकॉर्ड रखेंगे और यदि सरकार चाहे तो उसे उपलब्ध कराएंगे।
डीपीआईआईटी ने 5 दिसंबर, 2019 को एयर कंडीशनर और इसके संबंधित कलपुर्जों, हर्मेटिक कम्प्रेसर और टेम्प्रेचर सेंसिंग कंट्रोल (क्वालिटी कंट्रोल) ऑर्डर, 2019 जारी किया था। बाद में व्यावहारिक समस्याओं के चलते इंडस्ट्री के अनुरोध पर टेम्प्रेचर सेंसिंग कंट्रोल को इस सूची से हटा दिया गया था।
