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EPFO के नियम बदले: 100% पीएफ निकासी कब संभव और कितनी बार निकाल सकते हैं? जानें पूरी बात

EPFO ने पीएफ निकासी के नियम में बदलाव किया है। इसके बाद बहुत सारे पीएफ अंशधारकों के मन में निकासी को लेकर कन्फ्यूजन है। अगर आप भी उनमें शामिल हैं तो हम आपको पूरा ब्योरा दे रहे हैं कि आप अपनी पीएफ जमा से कब-कब कितना रकम निकाल सकते हैं।

पीएफ निकासी

पीएफ निकासी

PF withdrawal rules: एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने हाल ही में PF निकालने के नियमों को आसान बनाया है, जिससे सदस्यों के लिए जरूरत पड़ने पर अपना पैसा निकालना आसान हो गया है। पिछले साल अक्टूबर में घोषित किए गए नए नियमों के तहत, सभी पार्शियल विड्रॉल को एक ही, आसान फ्रेमवर्क में लाया गया है। EPFO सदस्यों के लिए इसका मतलब है कि नियम ज्यादा सरल हो गया है। आइए जानते हैं कि EPFO के नए नियम के तहत 100% पीएफ निकासी कब संभव और कितनी बार निकाल सकते हैं?

पहले क्या समस्या थी?

पहले, PF विड्रॉल 13 अलग-अलग नियमों से कंट्रोल होते थे, जिनमें से हर एक की अपनी मिनिमम सर्विस की शर्त थी। इसके अलावा, विड्रॉल ज्यादातर सिर्फ कर्मचारी के अपने योगदान और ब्याज तक ही सीमित थे, जो आमतौर पर 50% से 100% के बीच सीमित थे। इससे, असली इमरजेंसी में भी फंड पाना मुश्किल हो जाता था।

अब क्या बदल गया है?

नए नियमों के तहत, सभी पार्शियल विड्रॉल प्रोविजन को एक कॉमन सिस्टम में मिला दिया गया है। सबसे बड़ी राहत यह है कि लगभग सभी तरह के विड्रॉल के लिए मिनिमम सर्विस पीरियड को सिर्फ 12 महीने कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अब निकाली जाने वाली रकम में कर्मचारी और एम्प्लॉयर दोनों का योगदान, साथ ही ब्याज भी शामिल है। इसका मतलब है कि अब कोई सदस्य कुल एलिजिबल PF बैलेंस का 75% तक निकाल सकता है, जो पहले की तुलना में काफी ज्यादा है।

PF बैलेंस का 100% कब निकाल सकते हैं?

12 महीने की सर्विस पूरी करने के बाद, एक मेंबर पांच काम के लिए PF बैलेंस का 100% तक निकाल सकता है:

खुद या परिवार के मेडिकल इलाज के लिए

एक फाइनेंशियल ईयर में तीन बार तक निकाला जा सकता है

खुद या बच्चों की पढ़ाई के लिए

PF मेंबरशिप के दौरान 10 बार तक अनुमति है

खुद या बच्चों की शादी के लिए

PF मेंबरशिप के दौरान 5 अबार तक अनुमति है

घर की जरूरतें, जिसमें खरीदना, बनवाना, होम लोन चुकाना या मरम्मत शामिल है

PF में बरशिप के दौरान 5 बार तक अनुमति है

अगर आपकी नौकरी चली जाए तो क्या होगा?

PF बैलेंस का 75% (कर्मचारी और कंपनी के योगदान के साथ-साथ ब्याज सहित) तुरंत निकाला जा सकता है। बाकी 25% एक साल बाद निकाले जा सकते हैं।

कुछ मामलों में, पूरे PF बैलेंस को पूरी तरह से निकालने की इजाजत है, जिसमें बचा हुआ 25% भी शामिल है। इनमें 55 साल के बाद रिटायरमेंट, परमानेंट डिसेबिलिटी, छंटनी, वॉलंटरी रिटायरमेंट, या हमेशा के लिए भारत छोड़ना शामिल है।

क्या इससे आपकी पेंशन पर असर पड़ेगा?

नहीं। इन बदलावों से एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के तहत पेंशन बेनिफिट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक सदस्य 10 साल की सर्विस पूरी करने से पहले पेंशन का पैसा निकाल सकता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन पाने के लिए, कम से कम 10 साल की EPS मेंबरशिप जरूरी है।

कई सदस्य अपनी पेंशन की रकम जल्दी निकाल लेते हैं और अनजाने में भविष्य के फायदे खो देते हैं। अगर पेंशन नहीं निकाली जाती है, तो मौत होने पर, योगदान बंद होने के बाद भी सदस्य का परिवार तीन साल तक पेंशन बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल रहता है। यह सुरक्षा रकम निकालने के बाद खत्म हो जाती है।

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आलोक कुमार
आलोक कुमार author

आलोक कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में एसोसिएट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभ... और देखें

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