अगर किसी EPF सदस्य का नियमों के अनुसार कोई परिवार नहीं है, तो वह नॉमिनेशन करते समय उचित विकल्प चुनकर किसी गैर-परिवार सदस्य को भी नॉमिनी बना सकता है। ध्यान रखें कि EPF नॉमिनेशन अपडेट करना भले ही एक छोटा प्रशासनिक काम लगे, लेकिन यह वित्तीय योजना के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। नॉमिनी की जानकारी समय-समय पर अपडेट रखने से यह सुनिश्चित होता है कि किसी अप्रत्याशित स्थिति में प्रोविडेंट फंड की राशि सही लाभार्थी तक आसानी से पहुंच सके।
अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और आपका PF कटता है तो यह खबर आपके लिए है। आप आसानी से अपने EPF अकाउंट का नॉमिनी बदल सकते हैं। यह सुविधा EPFO मेंबर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन उपलब्ध है और इसके लिए प्रॉविडेंट फंड ऑफिस जाने या एम्प्लॉयर से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे EPF खाताधारक की मृत्यु होने पर प्रॉविडेंट फंड का बैलेंस, ब्याज, पेंशन लाभ और Employees’ Deposit Linked Insurance (EDLI) योजना के तहत इंश्योरेंस कवर मिलता है।
नॉमिनी को अपडेट करना क्यों जरूरी?
अगर नॉमिनी की डिटेल्स पुरानी हो गई हैं, तो इससे परिवार के सदस्यों के लिए क्लेम के निपटारे में देरी हो सकती है। नॉमिनेशन को अपडेट करने से यह पक्का होता है कि सही लाभार्थी को बिना किसी कानूनी उलझन के EPF की जमा राशि और उससे जुड़े लाभ मिलें। खास बात यह है कि जब EPFO पोर्टल पर कोई नया नॉमिनेशन सबमिट किया जाता है, तो वह पिछले नॉमिनेशन की जगह ले लेता है। अगर कोई सदस्य एक से ज्यादा नॉमिनी रखना चाहता है, उदाहरण के लिए, जीवनसाथी और बच्चे तो नया नॉमिनेशन करते समय उन सभी की जानकारी दोबारा डालनी होगी।
ई-नॉमिनेशन के लिए जरूरी शर्तें और दस्तावेज
- एक्टिवेटेड Universal Account Number (UAN) जो आधार से लिंक हो
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- EPF प्रोफाइल में फोटो और पता अपडेट होना चाहिए
- नॉमिनी का आधार नंबर
- नॉमिनी के बैंक खाते की जानकारी और IFSC कोड
- नॉमिनी की स्कैन की हुई फोटो
ध्यान रखें कि यदि आपका UAN आधार से लिंक नहीं है, तो आप EPFO की ऑनलाइन e-Nomination सुविधा का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
EPF में नॉमिनी ऑनलाइन कैसे बदलें?
EPF खाते में नॉमिनी को बदलने या अपडेट करने की प्रक्रिया EPFO Member e-Sewa पोर्टल के जरिए ऑनलाइन की जा सकती है। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
- सबसे पहले EPFO Member e-Sewa पोर्टल पर जाएं और UAN और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें।
- लॉग-इन करने के बाद ‘Manage’ सेक्शन में जाएं और वहां ‘E-Nomination’ विकल्प को चुनें।
- इसके बाद ‘Enter New Nomination’ पर क्लिक करें और प्रोफाइल की जानकारी को वेरिफाई करने के बाद आगे बढ़ें।
- Family Declaration सेक्शन में बताएं कि जिस व्यक्ति को नॉमिनी बना रहे हैं वह परिवार का सदस्य है या नहीं।
- इसके बाद नॉमिनी की जानकारी भरें, जैसे आधार नंबर, नाम, जन्मतिथि, संबंध, बैंक डिटेल्स आदि। साथ ही नॉमिनी की फोटो अपलोड करें।
- अगर आप एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़ना चाहते हैं, तो सभी की जानकारी अलग-अलग दर्ज करें और EPF लाभ में उनका हिस्सा (share) भी तय करें।
- सभी जानकारी भरने के बाद नॉमिनेशन को सेव करें और e-Sign के जरिए प्रक्रिया पूरी करें। इसके लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।
- OTP वेरिफिकेशन पूरा होते ही आपका नया नॉमिनेशन EPFO के रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगा।
EPF में नॉमिनी कौन बन सकता है?
EPF नियमों के अनुसार, आमतौर पर केवल परिवार के सदस्य (Family Members) को ही नॉमिनी बनाया जा सकता है। परिवार के सदस्यों में आमतौर पर ये लोग शामिल होते हैं:
- पति या पत्नी
- बच्चे
- निर्भर माता-पिता
- मृत पुत्र के बच्चे
अगर किसी EPF सदस्य का कोई परिवार सदस्य नहीं है, तो वह किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी बना सकता है। हालांकि, जैसे ही सदस्य के परिवार का गठन हो जाता है (जैसे शादी या बच्चे होने पर), तब नॉमिनेशन को परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अपडेट करना जरूरी हो जाता है।
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