Budget 2024 Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के पटल पर देश का बजट पेश किया। बजट में अलग-अलग टैक्स में बदलाव देखने को मिले हैं। सरकार ने कैपिटल गेन से लेकर TDS तक में बदलाव किया है। कुछ बदलाव राहत वाले हैं, कुछ बदलाव लोगों की जेब पर बोझ डालने वाले हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स विवाद कम करने के लिए सरकार विवाद से विश्वास योजना 2024 लाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में आइए समझ लेते हैं कि कौन कौन से टैक्स में क्या क्या बदलाव हुए हैं।
कैपिटल गेंस टैक्स
वित्त मंत्री ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में छूट की लिमिट को बढ़ाने का ऐलान किया है। पहले एक लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टैक्स से छूट मिलती थी। अब यह छूट बढ़कर 1.25 लाख रुपये हो गई है। इस कदम से सरकार ने लॉर्न्ग टर्म के निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश की है। कैपिटल गेन टैक्स से छूट की सीमा 1 फीसदी से बढ़ाकर 1.25 फीसदी किया गया है।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को बढ़ाया गया है। अभी तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स सिर्फ 15 फीसदी था। इसे वित्त मंत्री ने बजट में बढ़ाकर अब 20 फीसदी करने का ऐलान किया है।
TDS
वित्त मंत्री ने बजट में ई-कॉमर्स पर TDS घटाकर एक फीसदी से 0.1 फीसदी करने का ऐलान किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार GST को ज्यादा आसान और रीजनेबल बनाने की कोशिश करेगी। इसके जरिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। सरकार ने कस्टम ड्यूटी रेट को रीजनेबल बनाने का भी प्रस्ताव रखा।
बेसिक कस्टम ड्यूटी
कैंसर के इलाज की तीन दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का ऐलान वित्त मंत्री ने किया। मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर बीसीडी (बेसिक कस्टम ड्यूटी) घटाकर 15 प्रतिशत किया गया। सरकार ने गोल्ड और सिल्वर पर भी कस्टम ड्यटी को कम करने का ऐलान किया गया।वित्त मंत्री ने सोने एवं चांदी पर बुनियादी सीमा शुल्क को घटाकर छह प्रतिशत और प्लैटिनम पर 6.4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा।
स्टील और कॉपर पर बीसीड घटाई गई। सरकार ने स्टील और कॉपर पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाई है। इसके अलावा लेदर, फुटवियर पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया गया है। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर की दर घटाकर 25 फीसदी की गई। इसके अलावा स्टार्टअप्स को राहत देते हुए एंजेल टैक्स खत्म करने का ऐलान किया गया।
Indirect Taxes: अप्रत्यक्ष कर
- कैंसर रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए तीन और दवाओं पर सीमा शुल्क पूरी तरह से हटाने का प्रस्ताव।
- मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव।
- 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से छूट और उनमें से दो पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को कम करने का प्रस्ताव।
- सौर सेल और पैनलों के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले छूट प्राप्त पूंजीगत सामानों की सूची का विस्तार।
- रेसिस्टर के विनिर्माण के लिए ऑक्सीजन फ्री कॉपर पर सीमा शुल्क हटाने और कनेक्टर के विनिर्माण के लिए कुछ पार्ट्स को कर से छूट देने का प्रस्ताव।
आयकर अधिनियम का सरलीकरण, टैक्स का पुनः निर्धारण, कैपिटल गेन टैक्सेशन
- आयकर अधिनियम 1961 को पढ़ने और समझने में आसान बनाना
- रिआपनिंग और पुनः निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के तीन वर्षों के बाद केवल तभी फिर से खोला जा सकेगा जब निर्धारण वर्ष के समाप्त होने से लेकर अधिकतम 5 वर्षों की अवधि तक कर से छूट प्राप्त आय 50 लाख या उससे अधिक हो।
- सर्च मामलों में भी, दस वर्षों की मौजूदा समय सीमा के स्थान पर सर्च के वर्ष से पहले छह वर्ष की समय सीमा करने का प्रस्ताव।
- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में लघु अवधि के लाभों पर अब से कर 20 प्रतिशत की दर से लगेगा, सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि के लाभों पर 12.5 प्रतिशत का कर दर लगेगा।
- एक वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- अपील में लंबित कतिपय आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना, 2024।
