PUC सर्टिफिकेट बनवाना है, कहां और कैसे मिलेगा? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
- Authored by: रिचा त्रिपाठी
- Updated Jan 24, 2026, 02:29 PM IST
PUC बनवाने के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से बनवा सकते हैं। लेकिन आप घर बैठे आप पॉल्यूशन की जांच नहीं करवा सकते हैं. इसके लिए आपको अपनी गाड़ी लेकर अधिकृत' एमिशन टेस्टिंग सेंटर'( प्रदूषण जांच केंद्र) पर जाना ही होगा। आइए आपको बताते हैं गाड़ी का PUC बनवाने का तरीका।
PUC
अगर आप सड़क पर कार, बाइक या स्कूटर लेकर निकलते हैं, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और बीमा के साथ- साथ PUC( Pollution Under Control) सर्टिफिकेट होना भी जरुरी है । कई बार लोग इसे मामूली कागज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब आप पीयूसी के बिना पकडे जाते हैं तो आपको भारी-भरकम जुर्माना देना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये PUC सर्टिफिकेट इस बात का सरकारी प्रमाण है कि आपकी गाड़ी से निकलने वाला धुआं पर्यावरण के लिए तय किए गए सुरक्षित मानकों के भीतर है। आइए आपको बताते हैं आप कैसे PUC सर्टिफिकेट ले सकते हैं?
क्या है PUC सर्टिफिकेट?
पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलने वाली गाड़ी धुआं छोड़ती है। सरकार ने हर केटेगरी के वाहन के लिए पॉल्यूशन का एक लेवल फिक्स किया है। अगर आपकी गाड़ी उस लेवल से ज्यादा धुआं छोड़ती है, तो वह पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है । PUC सर्टिफिकेट इसी जांच के बाद जारी किया जाता है। आमतौर पर नई गाड़ी खरीदने के एक साल बाद इसकी जरूरत पड़ती है, और उसके बाद इसे हर छह महीने या एक साल (गाड़ी के प्रकार और राज्य के नियमों के अनुसार) पर रिन्यू कराना होता है।
PUC बनवाने के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से बनवा सकते हैं। लेकिन आप घर बैठे आप पॉल्यूशन की जांच नहीं करवा सकते हैं. इसके लिए आपको अपनी गाड़ी लेकर अधिकृत' एमिशन टेस्टिंग सेंटर'( प्रदूषण जांच केंद्र) पर जाना ही होगा । ये सेंटर अक्सर पेट्रोल पंपों के पास या बड़े गैरेज के पास स्थित होते हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया जब आप केंद्र पर पहुंचते हैं, तो ऑपरेटर आपकी गाड़ी के साइलेंसर( एग्जॉस्ट पाइप) में एक सेंसर लगाता है । इसके बाद गाड़ी स्टार्ट की जाती है और उसकी रेस( एक्सीलरेशन) चेक की जाती है।
कंप्यूटर मशीन धुएं में मौजूद हानिकारक गैसों का विश्लेषण करती है। साथ ही, आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट की फोटो भी ली जाती है। अगर सब कुछ मानकों के अंदर है, तो आपको तुरंत प्रिंटेड सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। इसकी फीस बहुत ही कम होती है( आमतौर पर 60 से 150 रुपये के बीच)। ऑनलाइन डाउनलोड यदि आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया है और उसका प्रिंट खो गया है, तो आप इसे परिवहन विभाग( vahan.parivahan.gov.in) की वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
कैसे बनवाएं PUC सर्टिफिकेट?
अगर आप अपना PUC सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके इसे मिनटों में अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर सेव कर सकते हैं:1. वेबसाइट खोलें: सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://vahan.parivahan.gov.in/puc/) पर जाएं।
2. सर्टिफिकेट सेक्शन चुनें: होमपेज पर आपको 'PUC Certificate' का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
3. गाड़ी की जानकारी भरें: अब एक नया पेज खुलेगा। अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर (DL01AB1234) और चेसिस नंबर (Chassis Number) के आखिरी 5 अंक दर्ज करें।
4. कैप्चा कोड डालें: स्क्रीन पर दिख रहा वेरिफिकेशन कोड (Security Code) सही-सही भरें और 'Get Details' बटन पर क्लिक करें।
5. डिटेल्स चेक करें: आपकी स्क्रीन पर गाड़ी के प्रदूषण प्रमाणपत्र की पूरी जानकारी दिखाई देगी।
6. डाउनलोड और प्रिंट: यहाँ दिए गए 'Download' या 'Print' बटन पर क्लिक करके आप अपना सर्टिफिकेट सुरक्षित कर सकते हैं।