यूटिलिटी

ट्रेन हो गई लेट तो भी मिलेगा पूरा पैसा, जानें क्या है नियम

Train Late Refund: रेलवे नियमों के अनुसार, यदि आपकी ट्रेन तीन घंटे या उससे अधिक लेट है तो आप अपने टिकट की पूरी कीमत वापस पाने के हकदार हैं। ऐसे में आप टिकट कैंसिल कर सकते हैं।

Image

ट्रेन लेट होने पर मिलेगा पूरा रिफंड

Photo : iStock
KEY HIGHLIGHTS
  • ट्रेन लेट होने पर भी मिलता है रिफंड
  • टिकट करना पड़ता है कैंसल
  • ट्रेन रद्द होने पर खुद न करें टिकट कैंसल

Train Late Refund: हाल की भारी बारिश के कारण उत्तर भारत इस समय बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। ऐसे में ट्रेनों का लेट या कैंसल होना आम बात है। यदि खराब मौसम या बाढ़ जैसे हालत के बीच आपका भी रेल से सफर करने का प्लान है तो ध्यान रहे कि ट्रेन के लेट या फिर कैंसेलेशन का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में रेलवे टिकट रिफंड कैसे प्राप्त करें, इसकी जानकारी हम आगे देंगे।

रिफंड के लिए अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें

रेलवे नियमों के अनुसार, यदि आपकी ट्रेन तीन घंटे या उससे अधिक लेट है तो आप अपने टिकट की पूरी कीमत वापस पाने के हकदार हैं। ऐसे में आप टिकट कैंसिल कर सकते हैं।

टिकट कैंसल करें

काउंटर टिकटों के लिए, टिकट कैंसल करने के लिए रिजर्वेशन काउंटर पर जाना होता है। यदि आपने अपना टिकट आईआरसीटीसी (भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम) के जरिए ऑनलाइन खरीदा है, तो वेबसाइट पर दिए गए कैंसेलेशन स्टेप्स को फॉलो करें। इसकी पूरी जानकारी आपको इस लिंक पर पर मिल जाएगी।

ऑनलाइन टीडीआर (टिकट डिपॉजिट रिसीट) फाइल करें

यदि चार्ट तैयार होने के बाद आपकी ट्रेन लगातार लेट होती है, तो अपना टिकट कैंसल करने के लिए टीडीआर दाखिल करना होगा। इसके लिए आईआरसीटीसी साइट पर लॉग इन करें और यह सुनिश्चित करते हुए कि चार्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है अपना टिकट कैंसल करने के लिए जरूरी स्टेप्स को फॉलो करें।

इस तरह मिलेगा ऑटोमैटिकली रिफंड

यदि भारतीय रेलवे द्वारा कोई ट्रेन रद्द कर दी जाती है, तो यात्रियों को ऑटोमैटिकली पूरा रिफंड मिलेगा। ऑनलाइन खरीदे गए ई-टिकटों के लिए, रिफंड राशि 3 से 7 दिनों के भीतर बुकिंग के लिए उपयोग किए गए बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

पीआरएस (पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम) काउंटर टिकटों के लिए, यात्रियों को संबंधित पीआरएस काउंटर से रिफंड लेना होगा। इस रिफंड के लिए क्लेम करने के लिए यात्रियों को ट्रेन के निर्धारित डिपार्चर के तीन दिनों के भीतर टिकट सरेंडर करना होगा।

कब खुद न करें टिकट कैंसल

आईआरसीटीसी ने ऐलान किया था कि यात्रियों को कैंसल की गई ट्रेनों के लिए खुद टिकट कैंसल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें ऑटोमैटिकली फुल रिफंड प्राप्त होगा। जब कोई ट्रेन रद्द हो जाती है, तो रेलवे कोई शुल्क नहीं लेता है।

Kashid Hussain
काशिद हुसैन author

<p>काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की बिजनेस टीम में वह शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और आर्थिक जगत से जुड़ी सभी तरह की स्टोरी और वेब स्टोरी करते हैं। रिसर्च आधारित स्टोरी के लिए नए एंगल तलाश करना और रीडर्स की रुचि के अनुसार कॉपी लिखने पर फोकस रहता है। शेयर बाजार में खास रुचि है और इससे जुड़ी रियल टाइम खबरें कम समय में लगाने में विशेषज्ञता है। मीडिया में काम करने का 8 वर्षों का अनुभव है, जिसमें गुडरिटर्न्स और शेयर मंथन वेबसाइटों के अलावा निवेश मंथन पत्रिका में भी काम किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन के बाद आईआईएमसी, नई दिल्ली से रेडियो एंव टेलीविजन में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन के दौरान सहारा समय और सिटी न्यूज में इंटर्नशिप के साथ-साथ अखबार और वेबसाइट के लिए लिखना शुरू कर दिया था। काशिद को किताबें पढ़ना, फिल्में देखना और क्रिकेट में रुचि है। बिजनेस के अलावा खेल जगत और इंटरनेशनल खबरों में भी रुचि है।<br></p>

और पढ़ें
End of Article