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RBI का बड़ा कदम: वित्तीय धोखाधड़ी होने पर मिनटों में दर्ज होगी शिकायत और तुरंत होगी कार्रवाई, जानिए कैसे

वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने Sachet Portal लॉन्च किया है। इसके जरिये आसानी से शिकायत और कार्रवाई की जाएगी।

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वित्तीय धोखाधड़ी (Istock)

देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने के साथ वित्तीय धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़े हैं। आए दिन लोग वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। इसको देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने सचेत पोर्टल (Sachet Portal) लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिये आम लोग फर्जी निवेश स्कीम, अवैध चिट फंड्स स्कीम, फर्जी वित्तीय कंपनी और अवैध सेविंग स्कीम के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर किसी कंपनी ने मोटा रिटर्न का वादा करके निवेश करा लिया और धोखा दे रहा है तो आप इस पोर्टल के जरिए उसकी शिकायत कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि सचेत पोर्टल कैसे काम करता है और किस तरह आप अपनी शिकायत तुरंत दर्ज करा सकते हैं।

सभी शिकायत के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म

1. RBI के सचेत पोर्टल से आप सभी वित्तीय धोखाधड़ी के मामले की शिकायत कर सकते हैं। अगर किसी साइबर अपराध या ऑनलाइन वित्तीय फ्रॉड की शिकायत करनी हो, तो इसे नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल किया जा सकता है। इस पोर्टल पर उसका लिंक दिया हुआ। आप यही से शिकायत दर्ज करा पाएंगे।

2. अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकर या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम (CIS) से जुड़ी शिकायतों करनी है तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की SCORES पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसका लिंक भी आपको यहां मिल जाएगा।

3. हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से संबंधित मामलों के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) की GRIDS पोर्टल प्रणाली उपलब्ध है। बीमा कंपनियों के मामलों की देखरेख भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) करता है, जबकि पेंशन योजनाओं से जुड़ी शिकायतें पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) को भेजी जाती हैं। इनके शिकायत करने के लिंक यहां पर उपलब्ध है।

4. सभी वाणिज्यिक बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs), पेमेंट सिस्टम प्रतिभागी और क्रेडिट सूचना कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अधीन आती हैं। आप यहां से सीधे आरबीआई के पास किसी बैंक या एनबीएफसी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

5. अगर आपको यह नहीं पता कि आपकी शिकायत किस रेगुलेटर से संबंधित है, तो आप Don't know the regulator पर क्लिक करें सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपकी शिकायत को संबंधित विभाग के पास तुरंत भेज दिया जाएगा। साथ ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी।

Alok Kumr
आलोक कुमार author

आलोक कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में एसोसिएट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव रखने वाले आलोक ने अपने पत्रकारिता करियर में कई प्रमुख कॉर्पोरेट इवेंट्स और चर्चित स्टोरीज कवर की हैं। वह बिजनेस, बैंकिंग, शेयर मार्केट और पर्सनल फाइनेंस पर गहरी समझ रखते हैं और जटिल वित्तीय जानकारियों को सरल, स्पष्ट और पाठक-केंद्रित तरीके से प्रस्तुत करने में माहिर हैं। अब तक आलोक ने लगभग 18,000 स्टोरीज लिखी हैं। उनकी लेखन शैली भरोसेमंद, विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक जानकारी देने वाली होती है।

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