Insurance: अपने साथ-साथ परिवार का भविष्य भी वित्तीय रूप से सुरक्षित करना हो तो इंश्योरेंस जरूर खरीदना चाहिए। साथ ही इलाज के बढ़ते खर्च की टेंशन से मुक्ति पानी हो तो हेल्थ इंश्योरेंस भी खरीदना चाहिए। क्या आप भी नई हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं? ऐसे में यह खबर आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वितीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं और इसीलिए इन दोनों ही इंश्योरेंस पर GST (वस्तु एवं सेवा) भी लगाया जाता है। आइये आपको बताते हैं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कितना GST लगता है।
कितना लगता है GST?
मौजूदा नियमों के तहत हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% की दर से टैक्स की कटौती की जाती है। GST लागू किये जाने से पहले हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 15% की दर से टैक्स की कटौती की जाती थी। अब आपको नई हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर 3% अतिरिक्त टैक्स देना होगा। टैक्स में बढ़ोत्तरी का सीधा असर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर पड़ा है और इनकी कीमतों में भी बढ़ोत्तरी हुई है।
कैसे लगाया जाएगा GST?
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर लगाया जाने वाला GST, इंश्योरेंस पॉलिसी में भुगतान किये गए कुल प्रीमियम की रकम पर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप 5 लाख कवरेज वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो आपका मासिक प्रीमियम 11,000 रुपये होगा। इस तरह आपको 5 लाख की पॉलिसी के मासिक प्रीमियम पर हर महीने 1980 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। GST लगाए जाने के बाद आपको हर महीने 12,980 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
