Ayushman Bharat Yojana: केंद्र सरकार देश के नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के जरिए पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करती है। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनवाना पड़ता है। इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। इस हेल्थ स्कीम का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों मुफ्त में बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान करना है। आयुष्मान हेल्थ कार्ड के जरिए कोई भी नागरिक आसानी से अपना इलाज मुफ्त में करवा सकता है।
5 लाख रुपये तक का हेल्थ कवरेज
आयुष्मान हेल्थ कार्ड के जरिए प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का हेल्थ कवरेज मिलता है। जिसके पास आयुष्मान कार्ड है वह पूरे भारत में इस स्कीम में शामिल किसी भी अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं। मरीज को अस्पताल में किसी भी तरह की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है, उन्हें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि सभी हॉस्पिटल इस स्कीम लिस्टेड नहीं है। इसलिए पहले अस्पताल के बारे में पता करें और फिर इलाज के लिए दाखिल हों।
पोर्टेबल है आयुष्मान कार्ड
आयुष्मान कार्ड एक फैमली कार्ड है। यह योजना सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) डेटाबेस के अनुसार एक परिवार के सभी सदस्यों को कवर करती है। पोर्टेबल भारत भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पोर्टेबल है। यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हैं तो आप अपना निःशुल्क उपचार जारी रख सकते हैं। आयुष्मान कार्ड के तहत बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को मुफ्त इलाज मिलेगा।
प्राइवेट अस्पतालों की सूचि कैसे देखें
अगर आप आयुष्मान योजना के तहत लिस्टेड प्राइवेट अस्पतालों की सूचि देखना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट hospitals.pmjay.gov.in पर जाएं। इसके बाद वहां पर एक 'टाइप' का ऑप्शन भी होगा। इसमें आपको पब्लिक, प्राइवेट अस्पतालों का ऑप्शन मिल जाएगा। आप टाइप में जाकर प्राइवेट ऑप्शन चुनें और सर्च करें। इसके बाद आपके जिले में मौजूद सभी प्राइवेट अस्पताल आपको दिख जाएंगे, जो आयुष्मान हेल्थ स्कीम में शामिल होंगे।
कौन कर सकता है आवेदन
केंद्र सरकार ने इस स्कीम को 2018 में लॉन्च किया था। अगर आप इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई करके आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। आयुष्मान योजना के लिए देश का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है। सरकार ने इसके लिए 18 साल की उम्र तय की है। अगर आप इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो जरूरी है कि आपका नाम SECC-2011 में होना चाहिए।
