बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट में सुधार का काम हुआ है। इस दौरान करीब 60 लाख लोगों के नाम भी कटे हैं, हालांकि ये वे नाम हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं या फिर दो-दो जगहों पर इनके नाम थे। वोटर लिस्ट में इस सुधार को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी गहमागहमी है। विपक्षी पार्टियों की ओर से विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। आमतौर पर प्रत्येक चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में सुधार होता है लेकिन इस बार इसे लेकर हो-हल्ला कुछ ज्यादा ही हो रहा है। विपक्षी पार्टियों ने सत्तारुढ़ पार्टी पर वोट चोरी का भी आरोप लगाया है।
विजय कुमार सिन्हा और तेजस्वी के पास दो-दो वोटर कार्ड
हाल ही में पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के दो-दो वोटर कार्ड मिलें, वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास भी दो वोटर कार्ड मौजूद हैं। इन दोनों मामलों में चुनाव आयोग ने नेताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, लेकिन यह आपके साथ भी हो सकता है तो बेहतर यही है कि आप पहले ही चेक कर लें कि आपके नाम वोटर लिस्ट में दो जगह तो नहीं है, नहीं तो चुनाव आयोग आपको भी नोटिस भेज सकता है।
कैसे पता करें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में दो जगह है या नहीं?
वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए https://ceoelection.bihar.gov.in/searchinroll.html पर जाना होगा। यह राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल है। यहां आपको दो विकल्प Search in PDF और Search in E-Roll मिलेंगे। इनमें से आप अपनी सुविधानुसार किसी भी विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक करने पर आप अपने विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट की पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसमें अपना नाम सर्च कर सकते हैं।
दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करने पर आप https://electoralsearch.eci.gov.in/ पर पहुंचेंगे। यहां आप दो तरीके से अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं। Search by Details पर क्लिक करके आप नाम, पिता या पति का नाम, उम्र, राज्य, लिंग, जिला, निर्वाचन क्षेत्र का नाम डालकर अपना नाम सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा वोटर कार्ड नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके लिए Search by EPIC पर क्लिक करें और अपना वोटर कार्ड नंबर डालें। आप मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं।
दो जगह नाम मिलने पर क्या करें?
यदि आप सर्च करते हैं और आपको दो नाम या एक से अधिक वोटर कार्ड के बारे में पता चलता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट से फॉर्म-7 भरकर एक वोटर कार्ड को रद्द करवा सकते हैं इसके अलावा आप अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं।
