31 मई तक की डेडलाइन
इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, अगर परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को बायोमेट्रिक आधार से नहीं जोड़ा जाता है, तो लागू दर के मुकाबले दोगुनी दर से 'स्रोत पर कर कटौती' (TDS) की जाएगी। इस संबंध में की गई शिकायतों के समाधान के लिए सीबीडीटी ने कहा कि 31 मार्च, 2024 तक किए गए लेन-देन के संबंध में अगर 31 मई, 2024 को या उससे पहले पैन (आधार के साथ जुड़ने के बाद) चालू हो जाता है, तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
CBDT को मिली शिकायतें
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक सर्कुलर में कहा था कि टैक्सपेयर्स से कई शिकायतें मिली हैं कि उन्हें इस बारे में नोटिस मिले हैं। नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने ऐसे लेनदेन करते समय टीडीएस /टीसीएस की कम कटौती/ संग्रह करने की चूक की है, जहां पैन डीक्टिवेट थे। ऐसे मामलों में चूंकि कटौती/ कलेक्शन उच्च दर पर नहीं किया गया है, लिहाजा विभाग ने टीडीएस/ टीसीएस डिटेल्स की प्रोसेसिंग के दौरान कर मांग की है।
ई-फाइलिंग वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन पैन को आधार से कैसे लिंक करें
- इनकटैक्स की साइट पर जाएं - https://www.incometax.gov.in/iec/foportal.
- 'क्विक लिंक्स' के तहत, 'लिंक आधार' पर क्लिक करें। पैन, आधार नंबर और आधार कार्ड में लिखा हुआ नाम दर्ज करें।
- पैन नंबर, आधार नंबर, आधार पर आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर जैसे डिटेल्स दर्ज करें। अगर आधार कार्ड में केवल जन्म वर्ष लिखा गया है, तो स्क्वायर को टिक करें और उस बॉक्स को भी टिक करें जहां आप आधार को वैलिडेट करने के लिए सहमत हैं।
- लिंक आधार पर क्लिक करें।
- कैप्चा कोड दर्ज करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा और वैलिडेट बटन पर क्लिक करें।
- ध्यान दें कि आप 1,000 रुपये का जुर्माना भरने के बाद ही अपना आधार और पैन लिंक कर सकते हैं।
