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Pan-Aadhaar Link: पैन को आधार से लिंक करने का आखिरी मौका, फिर लगेगा जुर्माना, जान लीजिए प्रोसेस

  • Edited by: Rohit Ojha
  • Updated May 30, 2024, 10:46 AM IST

Pan-Aadhaar Link: इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, अगर परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को बायोमेट्रिक आधार से नहीं जोड़ा जाता है, तो लागू दर के मुकाबले दोगुनी दर से 'स्रोत पर कर कटौती' (TDS) की जाएगी। ई-फाइलिंग वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन पैन को आधार से आसानी से लिंक कर सकते हैं।

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(Image Source: iStock)

Pan-Aadhaar Link: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को 31 मई, 2024 तक पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन दी है। इससे टैक्सपेयर्स सोर्स पर अधिक टैक्स डिडक्शन (TDS) या टैक्स कलेक्शन (TCS) से बच सकेंगे। जिन टैक्सपेयर्स ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया है, उन्हें एक और मौका मिला है। इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि है कि अगर टैक्सपेयर्स 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ देते हैं, तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

31 मई तक की डेडलाइन

इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, अगर परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को बायोमेट्रिक आधार से नहीं जोड़ा जाता है, तो लागू दर के मुकाबले दोगुनी दर से 'स्रोत पर कर कटौती' (TDS) की जाएगी। इस संबंध में की गई शिकायतों के समाधान के लिए सीबीडीटी ने कहा कि 31 मार्च, 2024 तक किए गए लेन-देन के संबंध में अगर 31 मई, 2024 को या उससे पहले पैन (आधार के साथ जुड़ने के बाद) चालू हो जाता है, तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

CBDT को मिली शिकायतें

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक सर्कुलर में कहा था कि टैक्सपेयर्स से कई शिकायतें मिली हैं कि उन्हें इस बारे में नोटिस मिले हैं। नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने ऐसे लेनदेन करते समय टीडीएस /टीसीएस की कम कटौती/ संग्रह करने की चूक की है, जहां पैन डीक्टिवेट थे। ऐसे मामलों में चूंकि कटौती/ कलेक्शन उच्च दर पर नहीं किया गया है, लिहाजा विभाग ने टीडीएस/ टीसीएस डिटेल्स की प्रोसेसिंग के दौरान कर मांग की है।

ई-फाइलिंग वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन पैन को आधार से कैसे लिंक करें

  • इनकटैक्स की साइट पर जाएं - https://www.incometax.gov.in/iec/foportal.
  • 'क्विक लिंक्स' के तहत, 'लिंक आधार' पर क्लिक करें। पैन, आधार नंबर और आधार कार्ड में लिखा हुआ नाम दर्ज करें।
  • पैन नंबर, आधार नंबर, आधार पर आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर जैसे डिटेल्स दर्ज करें। अगर आधार कार्ड में केवल जन्म वर्ष लिखा गया है, तो स्क्वायर को टिक करें और उस बॉक्स को भी टिक करें जहां आप आधार को वैलिडेट करने के लिए सहमत हैं।
  • लिंक आधार पर क्लिक करें।
  • कैप्चा कोड दर्ज करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा और वैलिडेट बटन पर क्लिक करें।
  • ध्यान दें कि आप 1,000 रुपये का जुर्माना भरने के बाद ही अपना आधार और पैन लिंक कर सकते हैं।
Rohit Ojha
Rohit Ojhaauthor

<p>रोहित ओझा Timesnowhindi.com में बतौर सीनियर कॉरस्पॉडेंट सितंबर 2023 से काम कर रहे हैं। यहां पर वो बिजेनस और यूटिलिटी की खबरों पर काम करते हैं। मीडिया इंडस्ट्री में पांच साल से अधिक का अनुभव। चुनावी खबरों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर फिलहाल स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी और पर्सनल फाइनेंस की खबरों के साथ जारी है। डेस्क और फील्ड दोनों में ही काम करने का तजुर्बा। टाइम्स नाऊ नवभारत से पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में अलग-अलग बीट पर काम कर चुके हैं। अमर उजाला, टीवी9 हिंदी, इंडिया टीवी, आज तक जैसे मीडिया संस्थान में अलग-अलग बीट पर काम कर चुके हैं। स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी के साथ-साथ देश की सियासी घटनाओं पर लिखने का अनुभव है। 2019 के आम चुनाव से लेकर तमाम विधानसभा की चुनावी खबरों पर काम किया है। 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल की खबरों पर भी काम किया है। किस्से-कहानियों में मन लगता है। शारदा यूनिवर्सिटी से मास-कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म किया है। गृह जनपद- बक्सर। साहित्य, सियासत और सिनेमा पर लिखना-पढ़ना खूब पसंद है।</p>

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