Pune: मोबाइल लोन के जाल में फंसी महिला, घर में चोरी करने के चक्कर में अपनी ही दादी को उतार दिया मौत के घाट

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Sep 15, 2022, 02:44 PM IST

Pune Crime News: मोबाइल लोन के जरिए कर्ज लेना महिला को भारी पड़ गया है। कर्ज चुकाने के लिए उने अपनी ही दादी की हत्या कर दी है। आरोपी महिला ने पांच से ज्यादा मोबाइल तत्काल ऋण पर लिए हुए थे और पिछले लोन को चुकाने के लिए नया लोन लेती जा रही थी।

Pune: मोबाइल लोन के जाल में फंसी महिला, घर में चोरी करने के चक्कर में अपनी ही दादी को उतार दिया मौत के घाट
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Pune Crime News: कर्ज और लोन की धमकियों से परेशान होकर मंगलवार की सुबह 24 साल की एक महिला को अपनी ही दादी को मौत के घाट उतार दिया और उसके सोने के गहने चुरा लिए। घटना वारजे के आकाश नगर की है। आरोपी महिला ने अपनी दादी सुलोचना डांगे (70) का गला घोंटकर हत्या कर दी है। वह मोबाइल लोन लेने के बाद से परेशान चल रही थी। 

वारजे-मालवाड़ी पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि, आरोपी महिला ने पहले अपनी दादी का गला घोंट दिया और फिर उसके हाथों की नसें काट दीं। पुलिस के अनुसार, एक निजी बैंक क्रेडिट कार्ड कॉल सेंटर में काम करने वाली महिला एक बीमारी से पीड़ित थी और उनका इलाज चल रहा था। 

आरोपी महिला पिछले लोन को चुकाने के लिए ले रही थी नया लोन

पुलिस ने बताया कि, वह इलाज का भारी खर्च नहीं उठा पा रही थी। उसके पिता पिछले दो-तीन महीनों से बेरोजगार थे क्योंकि उन्हें एक मेडिकल सर्जरी से गुजरना पड़ा था। इन स्थितियों ने उसे पैसे पाने के लिए विकल्पों की तलाश करने के लिए मजबूर किया और फिर वह मोबाइल तत्काल ऋण के जाल में फंस गई। पुलिस ने कहा कि, आरोपी ने पांच से ज्यादा अलग-अलग मोबाइल तत्काल ऋण पर लिए हुए थे और पिछला लोन को चुकाने के लिए नया लोन लेती जा रही थी। 

लोन प्रतिनिधि देने लगे धमकी

पिछले महीने, उसने 9,000 का उधार लिया था, लेकिन इसे चुकाने में विफल रही और अपने मोबाइल ऋण प्रतिनिधियों से उसे दैनिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उन्होंने उसकी तस्वीर को मॉर्फ करने और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी दी। लोन प्रतिनिधियों से छुटकारा पाने के लिए, उसने अपने ही घर में डकैती की योजना बनाई जिसमें उसने अपनी दादी को मार डाला और उसके सोने के गहने चुरा लिए। वारजे-मालवाड़ी पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 (हत्या के लिए सजा), 397 (डकैत, मौत या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास) और 452 (चोट की तैयारी के बाद घर-अतिचार) के अंतर्गत मामला दर्ज किया है।

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