2013 Patna Blast Case : पटना सीरियल ब्लास्ट में 4 दोषियों को फांसी की सजा, गांधी मैदान में हुए थे सिलसिलेवार धमाके

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Nov 1, 2021, 04:33 PM IST

Patna Blast : साल 2013 में पटना के गांधी मैदान में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में कोर्ट ने चार लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। एनआईए की विशेष अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

2013 Patna Blast Case : पटना सीरियल ब्लास्ट में 4 दोषियों को फांसी की सजा, गांधी मैदान में हुए थे सिलसिलेवार धमाके
Photo Credit: PTI

पटना :  साल 2013 में पटना के गांधी मैदान में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में कोर्ट ने चार लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। गांधी मैदान में  हुए विस्फोट मामले में एनआईए कोर्ट ने 9 दोषियों को सजा सुनाया है। इनमें से चार दोषियों को फांसी की सजा, दो दोषियों को आजीवन कारावास, दो को 10 साल की जेल और एक दोषी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। गांधी मैदान में सिलसिलेवार विस्फोट उस समय हुए थे जब नरेंद्र मोदी यहां 'हुंकार' रैली को संबोधित कर रहे थे। 

ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई

न्यायाधीश गुरविंदर सिंह ने ऑर्डर पढ़ते हुए सभी दोषियों के लिए अलग-अलग सजा का ऐलान किया। बता दें कि 27 अक्टूबर, 2013 को नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली थी, और इसी दौरान वहां सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 89 लोग घायल हुए थे। इन सभी आरोपियों पर बीते 27 अक्टूबर को एनआईए के कोर्ट में हुए सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद सजा के लिए कोर्ट ने सोमवार का दिन निर्धारित किया था। मामले में दोषी करार 9 आतंकियों को पटना के बेऊर जेल में रखा गया था। उन्हें अलग-अलग सेल में रखा गया था, जबकि इससे पहले ये सभी एक ही सेल में बंद थे।

एनआईए कोर्ट ने 27 अक्टूबर को फैसला सुनाया

बता दें कि गांधी मैदान बम धमाका मामले में एनआईए कोर्ट ने 27 अक्टूबर को फैसला सुनाया था। कोर्ट ने एक आरोपी फखरुद्दीन को छोड़कर बाकी सभी 9 आरोपियों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में फकरूद्दीन को रिहा कर दिया था। इस मामले की जांच शुरू से ही NIA कर रही है। 21 अगस्त 2014 को हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, मो. इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मो. फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मो. इफ्तिकार आलम, अजहरुद्दीन कुरैसी और एक नाबालिग के खिलाफ NIA ने चार्जशीट दायर की थी।
 

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