पुलिस सोर्स पर आधारित न्यूज रिपोर्ट को मानहानि से नहीं जोड़ सकते, शिल्पा शेट्टी को अदालत की खरी खरी

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jul 30, 2021, 04:50 PM IST

Shilpa Shetty Plea In Bombay Highcourt:बांबे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी के वकील से पूछा आखिर पुलिस सोर्स पर आधारित रिपोर्ट मानहानि की दायरे में कैसे आ सकती है।

पुलिस सोर्स पर आधारित न्यूज रिपोर्ट को मानहानि से नहीं जोड़ सकते, शिल्पा शेट्टी को अदालत की खरी खरी

Shilpa Shetty Plea In Bombay Highcourt: पोर्न कंटेट केस में पुलिसिया कार्रवाई के संबंध में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुद्रा हिरासत में हैं। उनके बारे में अलग अलग तरह की खबरें आती हैं जिसमें पुलिस सोर्स का जिक्र होता है। लेकिन राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा सेट्टी को लगता है कि यह मानहानि का केस है, इस संबंध में उन्होंने बांबे हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी और सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कर दिया कि अगर कोई खबर पुलिस स्रोत पर आधारित है तो उसे मानहानि के दायरे में नहीं रखा जा सकता है। अदालत ने शिल्पा शेट्टी के वकील से कहा कि वो जो कुछ चाह रही है उसका असर प्रेस की स्वतंत्रता पर होगा। क्या आप सोचे हैं कि अब अदालत इस काम के लिए बैठे और चेक करे हर एक स्टोरी के लिए मीडिया हाउस किन स्रोतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 

अलग अलग केस को उदाहरण के तौर पर करें पेश
अदालत ने कहा कि अगर आप अलग अलग केस को उदाहरण के तौर पर पेश करें जिसके जरिए आप के मुवक्किल के खिलाफ गलतबयानी या मानहानि किया गया हो तो अदालत संज्ञान लेगी। यदि कोई शख्स शिल्पा शेट्टी के बारे में कुछ कहे तो वो बड़ी बात बन जाती है, आखिर क्यों। इसमें बड़ी बात क्या है,यदि आप सार्वजनिक जीवन में तो इस तरह के हालात से दोचार होते हैं। आम लोगों की मशहूर शख्सियतों की निजी जिंदगी के बारे में दिलचस्पी होती है। अगर कोई यह लिखे कि वो रोईं और अपने पति से लड़ झगड़ बैठीं तो आखिर इसमें मानहानि की बात कहां से आती है। 

29 मीडियाकर्मियों के खिलाफ मानहानि की लगाई थी अर्जी
शिल्पा शेट्टी ने गुरुवार को 29 मीडियाकर्मियों और कुछ मीडिया हाउस के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट में मानहानि की अर्जी लगाई थी। उन्होंने कहा था कि राज कुंद्रा केस में गलत रिपोर्टिंग और छवि को दागदार बना रही है। इसके साथ ही उन्होंने सूट की फाइल होने की तारीख से अदा करने की तिथि तक 18 फीसद ब्याज की दर से 20 करोड़ जुर्माने की मांग भी की थी। इसके अलावा उन्होंने अदालत से अपील करते हुए कहा था कि वो स्थाई तौर पर इस केस के बारे में मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने का आदेश जारी करे। 





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