Mumbai Crime:मुंबई में रोड रेज का खौफनाक मामला, कार से टकराई स्कूटी तो महिला ने युवती को दी डरावनी सजा

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jul 25, 2022, 01:47 PM IST

Mumbai Crime: 37 साल की ब्यूटीशियन अपने कजिन भाई के दोपहिया वाहन पर जा रही थी। इस दौरान उसकी टक्कर एक कार चालक महिला से हो गई। इसके बाद दोनों महिलाओं के बीच कहानी सुनी हो गई और मामला गाली-गलौच तक पहुंच गया।

Mumbai Crime:मुंबई में रोड रेज का खौफनाक मामला, कार से टकराई स्कूटी तो महिला ने युवती को दी डरावनी सजा

Mumbai Crime: मुंबई में अजीब तरह का रोड रेज का मामला सामने आया है, जहां एक महिला और कुछ लोगों ने मिलकर न केवल दोपहिया वाहन चालक से साथ गाली-गलौच की  बल्कि उसकी गोल्ड की चेन छीन ली। इतना ही नहीं उसको कार में बंधक बना दिया। यह घटना शनिवार देर रात मुंबई के खार लिंक रोड पर हुई है। यहां 37 साल की ब्यूटीशियन अपने कजिन भाई के दोपहिया वाहन पर जा रही थी। इस दौरान उसकी टक्कर एक कार चालक महिला से हो गई। 

इसके बाद दोनों महिलाओं के बीच कहानीसुनी हो गई और मामला गाली-गलौच तक पहुंच गया। फिर कार चालक महिला ने अपने भाई के साथ मिलकर कथित तौर पर दोपहिया वाहन चालक महिला का अपहरण कर लिया। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। 

टक्कर के बाद तीखी नोकझोंक

पुलिस ने बताया है कि आरोपी महिला आया कड़ावाला की कार ब्यूटीशियन के दोपहिया वाहन से टकरा गई, जिससे उनके बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद आया ने अपने भाई फैज कड़ावाला को फोन कर घटना स्थल पर आने को कहा। आरोपी के भाई ने फोन कर अपने दोस्तों को भी मौके पर पहुंचने के लिए कहा। वे सभी शिकायतकर्ता महिला और उसके कजिन भाई के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने लगे। 

दोपहिया वाहन चालक महिला को कार में बांध दिया

आरोपियों ने पीड़िता की सोने की चेन और दोपहिया वाहन छीन लिया और उसे अपनी कार में बांध लिया। वे बांद्रा के एक होटल में गए जहां उन्होंने फिर से शिकायतकर्ता महिला के साथ गाली-गलौच की और धमकाया भी। हालांकि इसके बाद महिला को उन्होंने जाने दिया। महिला ने अपनी एफआई में भाई-बहन की जोड़ी और पांच अज्ञात लोगों का नाम लिया है। मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने रविवार को आया कड़ावाला, उसके भाई फैज कड़ावाला और एक अन्य व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की 365 (गुप्त रूप से और गलत तरीके से बंधक बनाने के इरादे से अपहरण या अपहरण) और 392 (डकैती के लिए सजा) सहित विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है।

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