Maharashtra Lockdown Guidelines: महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, यहां जानें किस-किस की अनुमति मिली

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jun 29, 2020, 06:01 PM IST

Maharashtra Lockdown Guidelines: महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। यहां जानें इस दौरान किस-किस की अनुमति दी गई है, और किस पर रोक जारी रहेगी।

Maharashtra Lockdown Guidelines: महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, यहां जानें किस-किस की अनुमति मिली
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मुंबई: जिस तरह कोविड-19 मामलों की संख्या हर दिन तेजी से बढ़ रही है, उसे देखते हुए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार ने राज्यव्यापी तालाबंदी (Lockdown) को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले 31 मई को राज्य सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन के विस्तार का आदेश पारित किया था और अब लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है।

सरकार ने आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ये फैसला किया गया है। महाराष्ट्र में तालाबंदी अब 31 जुलाई की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी। सरकार ने जिला कलेक्टरों और कमिश्नरों को अनुमति दी है कि वे गैर-आवश्यक गतिविधियों और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लोगों की आवाजाही पर कंटेनमेंट क्षेत्रों में कुछ उपायों और आवश्यक प्रतिबंधों को लागू करें।

महाराष्ट्र सरकार के आदेश के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही को आसपास की सीमा के भीतर प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसमें भी लोगों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी आवश्यक अनिवार्य सावधानियां बरतनी होंगी। इसके अलावा, महाराष्ट्र में बंद के दौरान लोगों के जमावड़े और सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। विवाह में अधिकतम 50 मेहमान शामिल हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं।

कार्यस्थलों के लिए निर्देशों

  • जहां तक संभव हो सके घर से काम को बढ़ावा दिया जाए
  • शिफ्ट में काम कराने की व्यवस्था की जाए, जिससे एक समय में ज्यादा लोग एकत्र ना हों
  • कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाए और कार्यस्थल पर स्वच्छता बनाए रखें
  • ऑफिस परिसर में लगातार स्वच्छता बनाई रखी जाए

बड़े-बड़े शहरों में किस-किस की अनुमति मिली

सरकारी आदेश के अनुसार, मुंबई, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती और नागपुर जैसे नगर निगमों में निम्नलिखित गतिविधियों की अनुमति होगी:

  • आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें जिन्हें इस आदेश से पहले अनुमति दी गई थी, उन्हें संचालित करने की अनुमति दी जाएगी
  • गैर जरूरी सेवाओं वाली दुकानें, मार्केट वाली जगहों और मॉल को छोड़कर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच खुल सकती हैं
  • ई-कॉमर्स, भोजन की होम डिलीवरी, निर्माण स्थल (सार्वजनिक और निजी) को अनुमति दी जाएगी
  • निजी कार्यालय 10 प्रतिशत या 10 लोगों (जो भी अधिक हो) के साथ काम कर सकते हैं
  • टैक्सी/एग्रीगेटेड कैब को अनुमति होगी (ड्राइवर और 2 यात्री)
  • प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर गैरेज को काम करने की अनुमति दी जाएगी
  • गैर-आवश्यक सेवाओं के लिए लंबी दूरी की यात्रा की अनुमति नहीं होगी
  • अखबारों की प्रिंटिंग और डोर डिलीवरी की अनुमति होगी
  • हाल की दिशानिर्देशों के अनुसार नाई की दुकानें, सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी 

महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में

सभी सार्वजनिक और निजी परिवहन यात्री प्रबंधन का पालन करेंगे।

  • दोपहिया वाहन: केवल एक सवारी को अनुमति
  • तीन पहिया वाहन: चालक और दो यात्री को अनुमति
  • चार पहिया वाहन: चालक और दो यात्री को अनुमति
  • अंतर जिला बस सेवा की अनुमति, बस क्षमता के 50 प्रतिशत यात्रियों के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और स्वच्छता का ध्यान रखना होगा
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