Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट से पंजाब की मान सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मंगलवार को मेडिकल दाखिले में एनआरआई कोटा बढ़ाने वाले पंजाब सरकार की अधिसूचना रद्द कर दी। इस नोटिफिकेशन पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह धोखाधड़ी अवश्य समाप्त होनी चाहिए। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। बता दें कि 20 अगस्त के राज्य सरकार के नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था।
यह धोखाधड़ी बंद होनी चाहिए-कोर्ट
पंजाब सरकार ने मेडिकल एडमिशन के दाखिले में NRI कोटे का दायरा बढ़ाते हुए उसमे NRI के निकट रिश्तेदारों को भी योग्य माना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NRIकोटा एक धोखा है और अब यह धोखाधड़ी बंद होनी चाहिए।
SC ने हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराया
CJI ने कहा कि हमें धोखाधड़ी को समाप्त करना होगा, हाई कोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है। राज्य सरकार के इस नोटिफिकेशन के घातक परिणाम होंगे। जिन सामान्य उम्मीदवारों के नंबर NRI कोटे के छात्र सेक्ष 3 गुना अधिक हैं, वो सामान्य छात्र लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पर अमल करने की नसीहत दी। कोर्ट ने कहा कि कानून के कुछ सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, हम कानून के सिद्धांत निर्धारित करेंगे।
