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‘हम उन्हें अलग नहीं कर सकते’: आकृति चौधरी NSA केस में मेधा रूपम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, फैसला सुरक्षित

मामला अप्रैल 2026 में नोएडा में हुए मजदूरों के प्रदर्शन से जुड़ा है। आकृति चौधरी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाया गया था। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को उनकी NSA हिरासत रद्द कर दी थी।

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सुप्रीम कोर्ट

Photo : टाइम्स नाउ डिजिटल

गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मेधा रूपम की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मेधा रूपम ने अपनी याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत छात्र कार्यकर्ता आकृति चौधरी की NSA हिरासत को रद्द करते हुए ₹5 लाख का मुआवजा उनकी सैलरी से वसूलने का निर्देश दिया गया था।

दी ये दलीलें

सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि जिलाधिकारी के सामने रिपोर्ट सीधे नहीं आई थी, बल्कि SHO, DCP और कमिश्नर समेत कई स्तरों से गुजरने के बाद उनके पास पहुंची थी। उन्होंने यह भी बताया कि NSA एडवाइजरी बोर्ड ने भी हिरासत की जांच की थी।

वहीं, मेधा रूपम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जिलाधिकारी के सामने NSA आदेश जारी करने से पहले कई वैधानिक चरण पूरे हुए थे। उनके मुताबिक, DM की भूमिका उपलब्ध सामग्री और वैधानिक सुरक्षा उपायों के आधार पर अपनी राय बनाने की थी।

सभी पक्षों को जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी की कि अगर NSA के तहत हिरासत का फैसला कई अधिकारियों और वैधानिक चरणों से गुजरने वाली प्रक्रिया का हिस्सा था, तो जिलाधिकारी को अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने कहा, “We can’t isolate her… as fine of Rs 5 lakh.”

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि ये मामला अप्रैल 2026 में नोएडा में हुए मजदूरों के प्रदर्शन से जुड़ा है। आकृति चौधरी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाया गया था। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को उनकी NSA हिरासत रद्द कर दी थी और कहा था कि हिरासत को जारी रखने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी। साथ ही हाई कोर्ट ने ₹5 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया था, जिसकी वसूली जिलाधिकारी और मामले से जुड़े अन्य अधिकारियों से करने को कहा गया था। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद मेधा रूपम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब शीर्ष अदालत इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
Shiv Shukla
शिव शुक्लाauthor

शिव शुक्ला टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में कार्यरत एक अनुभवी न्यूज राइटर हैं। छह वर्षों के पेशेवर अनुभव के साथ वे डिजिटल पत्रकारिता में तेज, सटीक और प्रभावी कंटेंट तैयार करने के लिए पहचाने जाते हैं। वह राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों, राजनीतिक घटनाक्रमों और गहन विश्लेषण पर विशेष पकड़ रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज कवरेज, लाइव ब्लॉग, एक्सप्लेनर और एनालिसिस आर्टिकल तैयार करने में उन्हें विशेषज्ञता हासिल है। शिव शुक्ला 8,000 से अधिक न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित कर चुके हैं। मजबूत न्यूज सेंस, विश्लेषण क्षमता और स्पष्ट लेखन शैली उनकी खासियत है। उन्हें नए स्थानों की यात्रा करना और किताबें पढ़ने का शौक है, जो उनकी लेखन शैली एवं दृष्टिकोण को और समृद्ध बनाता है।

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