Retired IPS Sentenced: गुजरात की एक अदालत ने सोमवार को सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी कुलदीप शर्मा को 41 साल पहले कच्छ के पुलिस अधीक्षक रहते हुए एक कांग्रेस नेता पर हमला करने और गलत तरीके से बंधक बनाने के आरोप में दोषी ठहराते हुए तीन महीने की जेल की सजा सुनाई।भुज के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीएम प्रजापति की अदालत ने पूर्व पुलिस निरीक्षक जीएच वासवदा को भी तीन महीने की कैद की सजा सुनाई।
अदालत ने शर्मा और वासवदा पर 1,000-1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने शर्मा और वासवदा को भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के तहत कांग्रेस नेता अब्दुल हाजी इब्राहिम (अब दिवंगत) को 1984 में उनके कार्यालय में गलत तरीके से बंधक बनाने के लिए दोषी ठहराया।
शंकर जोशी नामक व्यक्ति ने भुज न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें शर्मा, वासवदा और दो अन्य आरोपियों (जो अब दिवंगत हो चुके हैं) के खिलाफ आईपीसी की धारा 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी।
