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Gujarat News: चार दशक पुराने मारपीट मामले में रिटायर्ड IPS कुलदीप शर्मा को 3 महीने की जेल

Retired IPS Sentenced: गुजरात के कच्छ जिले की एक अदालत ने सोमवार को सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी कुलदीप शर्मा को 1984 के एक मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई।

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प्रतीकात्मक फोटो

Retired IPS Sentenced: गुजरात की एक अदालत ने सोमवार को सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी कुलदीप शर्मा को 41 साल पहले कच्छ के पुलिस अधीक्षक रहते हुए एक कांग्रेस नेता पर हमला करने और गलत तरीके से बंधक बनाने के आरोप में दोषी ठहराते हुए तीन महीने की जेल की सजा सुनाई।भुज के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीएम प्रजापति की अदालत ने पूर्व पुलिस निरीक्षक जीएच वासवदा को भी तीन महीने की कैद की सजा सुनाई।

अदालत ने शर्मा और वासवदा पर 1,000-1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने शर्मा और वासवदा को भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के तहत कांग्रेस नेता अब्दुल हाजी इब्राहिम (अब दिवंगत) को 1984 में उनके कार्यालय में गलत तरीके से बंधक बनाने के लिए दोषी ठहराया।

शंकर जोशी नामक व्यक्ति ने भुज न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें शर्मा, वासवदा और दो अन्य आरोपियों (जो अब दिवंगत हो चुके हैं) के खिलाफ आईपीसी की धारा 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी।

Ravi Vaish
रवि वैश्यauthor

रवि वैश्य टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर कार्यरत एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों का व्यापक अनुभव हासिल है। खबरों की बारीकियों को समझने और तेजी से प्रस्तुत करने में उनकी विशेष दक्षता है। टीवी पत्रकारिता में रिपोर्टिंग और डेस्क—दोनों क्षेत्रों में अनुभव होने के कारण वे समाचारों को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखते हैं। देश–दुनिया की ताजातरीन अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज, एक्सप्लेनर और विशेष स्टोरीज तैयार करने में वे सिद्धहस्त हैं। उनकी प्राथमिकता हमेशा यही रही है कि हर खबर तेज, सटीक और जानकारीपूर्ण रूप में पाठकों तक पहुंचे। रवि वैश्य अब तक 22,000 से अधिक खबरें लिख चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, इंटरव्यू, ग्राउंड रिपोर्ट्स, विश्लेषण और एक्सप्लेनर शामिल हैं।

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