New Year Party Guidelines: नए साल के जश्न को लेकर महाराष्ट्र में पार्टी का मूड और खुलकर नजर आएगा। 31 दिसंबर की रात को राज्यभर में होटल, रेस्तरां, पब और बार देर रात तक खुले रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने न्यू ईयर ईव के मौके पर इन सभी प्रतिष्ठानों को 1 जनवरी की सुबह 5 बजे तक संचालन की अनुमति दे दी है।
सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, गृह विभाग ने मंगलवार देर रात इस संबंध में एक “स्थायी आदेश” जारी किया है। इस आदेश के तहत न केवल इस साल, बल्कि आने वाले वर्षों में भी क्रिसमस ईव, क्रिसमस और न्यू ईयर ईव की रात को तय समय तक प्रतिष्ठान खुले रखे जा सकेंगे।
अधिकारियों ने बताया कि होटल और रेस्तरां संघ लंबे समय से इन खास मौकों पर समय बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। कई बार प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण अनुमति मिलने में देरी हो जाती थी। अब स्थायी आदेश जारी होने से यह समस्या खत्म हो जाएगी।
सख्त शर्तों के साथ मिलेगी छूट
हालांकि, देर रात तक संचालन की इजाजत कुछ सख्त शर्तों के साथ दी गई है। आदेश के अनुसार, प्रतिष्ठान मालिकों को अपने परिसर के अंदर और बाहर निजी सुरक्षा गार्ड तैनात करने होंगे। किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति में मालिक या लाइसेंसधारी को जिम्मेदार माना जाएगा।
गाने बजाने पर नियम बरकरार
सरकार ने स्पष्ट किया है कि समय में दी गई छूट केवल परिसर के इस्तेमाल तक सीमित होगी। ध्वनि और गानों से जुड़े सभी मौजूदा नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
ओपन वेन्यू पर लागू नहीं होगा आदेश
यह आदेश केवल बंद परिसरों में संचालित प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। खुले स्थानों या ओपन वेन्यू में आयोजित कार्यक्रमों को इस समय-सीमा की छूट नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले गृह विभाग ने पुलिस को नए साल की रात अतिरिक्त सतर्कता बरतने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं।
