Modi surname issue: गुजरात हाई कोर्ट कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुनाएगा जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को जारी लिस्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक की अदालत शुक्रवार सुबह 11 बजे राहुल गांधी के बारे मे फैसला सुनाएगी। अगर सजा पर रोक लगी तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो जाएगा।
कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से किया था इनकार
जज प्रच्छक ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे।
दो साल की सजा पर खत्म हो जाती है संसदी या विधायकी
राहुल गांधी के वकील ने 29 अप्रैल को सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट में तर्क दिया था कि एक जमानती एवं गैर-संज्ञेय अपराध के लिए अधिकतम दो साल की सजा का मतलब है कि उनके मुवक्किल अपनी लोकसभा सीट खो सकते हैं।
पूर्णेश मोदी के केस में सुनाई गई थी सजा
गुजरात में बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।
केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद थे राहुल गांधी
फैसले के बाद राहुल गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।
