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BJP नेता की हत्या में PFI से जुड़े 15 दोषियों को मौत की सजा, केरल की अदालत ने सुनाया फैसला

  • Authored by: अमित कुमार मंडल
  • Updated Jan 30, 2024, 12:24 PM IST

मावेलिक्कारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने मंगलवार को रंजीत श्रीनिवास की हत्या के मामले में सभी 15 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है।

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रंजीत श्रीनिवास हत्या मामला

Ranjith Srinivas Murder Case: केरल की एक स्थानीय कोर्ट ने आरएसएस व बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या के मामले में पीएफआई (PFI ) के 15 कार्यकर्ताओं को मौत की सजा सुनाई है। इन सभी आरोपियों को वकील और आरएसएस नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या का दोषी पाया गया था। रंजीत की 19 दिसंबर, 2021 को अलाप्पुझा में उनके घर पर हत्या कर दी गई थी।

इन दोषियों को फांसी की सजा

कोर्ट ने नैसम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, अब्दुल कलाम, सफारुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा, नवास, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवाथुंगल और शेरनस अशरफ को आरएसएस नेता की हत्या में दोषी पाया था। इन्हें मौत की सजा सुनाई गई है।

मावेलिक्कारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने मंगलवार को रंजीत श्रीनिवास की हत्या के मामले में सभी 15 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 8 आरोपियों को सीधे हत्या में शामिल पाया। इन 8 आरोपियों को धारा 302 (हत्या), 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) सहित कई धाराओं में दोषी पाया गया था। हत्या के समय 9 आरोपी हथियारों से लैस होकर रंजीत के घर के बाहर पहरा दे रहे थे। इन्हें अदालत ने आईपीसी की धारा 302 r/w 149 और 447 के तहत दोषी ठहराया था।

अमित कुमार मंडल
अमित कुमार मंडलauthor

अमित मंडल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में न्यूज डेस्क पर Assistant Editor के रूप में काम कर रहे हैं। प्रिंट, टीवी और डिजिटल—तीनों माध्यमों में कुल मिलाकर 15 सालों से अधिक का अनुभव उन्हें खबरों को देखने की व्यापक दृष्टि देता है। ब्रेकिंग न्यूज, लाइव ब्लॉग, स्पेशल स्टोरीज और एक्सप्लेनेर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। एंगल चुनने की कला, खबरों की गति को समझना और समय पर सही जानकारी पहुंचाना—ये उनकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। अमित अपने करियर में करीब 20 हजार से अधिक न्यूज आर्टिकल, एनालिसिस और एक्सप्लेनर पब्लिश कर चुके हैं।

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