Brij Bhushan Singh: महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बडा झटका लगा है। कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। बृजभूषण के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं।
बृजभूषण के खिलाफ किन धाराओं में आरोप
कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। विनोद तोमर के खिलाफ 506(1) के खिलाफ आरोप तय करने के सबूत हैं। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून, 2023 को धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354-ए (यौन उत्पीड़न) 354-डी (पीछा करना), और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था।
क्या बोले बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा-"प्रथम दृष्टया कोर्ट ने आज आरोप तय कर दिए हैं। एक मामले को छोड़कर बाकी मामलों में आरोप तय कर दिए हैं। मैं न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करता हूं। अब दरवाजे मेरे लिए खुल गए हैं...।"
बजरंग पुनिया का ट्वीट
कोर्ट के इस आदेश के बाद पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने दिल्ली कोर्ट के आदेश की सराहना की है। बजरंग पुनिया ने लिखा- "बृजभूषण पर आरोप तय हो गये हैं। माननीय कोर्ट का धन्यवाद। महिला पहलवानों के संघर्ष की बहुत बड़ी जीत है। देश की बेटियों को इतने कठिन समय से गुजरना पड़ा है, पर यह फ़ैसला राहत देगा। जिन लोगों ने महिला पहलवानों को ट्रोल किया था उनको भी शर्म आनी चाहिए। सत्यमेव जयते।
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