Shashi Tharoor News:कांग्रेस सांसद शशि थरूर को राहत! मानहानि का मामला खारिज

भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव चंद्रशेखर ने दावा किया कि थरूर ने उन्हें बदनाम करने और पिछले आम चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के इरादे से उन पर जानबूझकर झूठे एवं बेबुनियाद आरोप लगाए।

Shashi Tharoor

कांग्रेस सांसद शशि थरूर

दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव चंद्रशेखर की ओर से कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत मंगलवार को खारिज कर दी।अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने थरूर को तलब करने से इनकार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया शिकायत में 'मानहानि का कोई तत्व नहीं' बताया गया है।

चंद्रशेखर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि थरूर ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर दिए गए साक्षात्कार में झूठी और अपमानजनक टिप्पणियां करके उन्हें बदनाम किया। भाजपा नेता के अनुसार, थरूर ने यह दावा करके उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान तिरुवनंतपुरम के मतदाताओं को पैसे की पेशकश की थी।

ये भी पढ़ें- क्या राजधानी को नया घर मिलना चाहिए? स्मॉग से घुट रही दिल्ली को लेकर शशि थरूर का सुझाव

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी के कहने पर साक्षात्कार विभिन्न समाचार चैनलों के साथ-साथ सोशल मीडिया मंचों पर प्रकाशित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप समाज में शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और उसे लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।

अदालत ने पिछले साल 21 सितंबर को शिकायत पर संज्ञान लिया था।

इससे संबंधित घटनाक्रम में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को थरूर को मानहानि के मुकदमे में तलब किया, जिसमें चंद्रशेखर ने प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए 10 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने मामले की सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख तय की। अदालत ने कहा, 'शिकायत को मुकदमे के रूप में पंजीकृत किया जाए। प्रतिवादी (थरूर) को समन जारी किया जाए। मामले को 28 अप्रैल को सुनवाई के लिए संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।'

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। देश (India News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।

रवि वैश्य author

मैं 'Times Now नवभारत' Digital में Assistant Editor के रूप में सेवाएं दे रहा हूं, 'न्यूज़ की दुनिया' या कहें 'खबरों के संसार' में काम करते हुए करीब...और देखें

End of Article

© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited