Baba Siddique Murder Case: बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में मुंबई पुलिस ने पूरे केस पर MCOCA लगा दिया है। गिरफ्तार सभी 26 आरोपियों पर MCOCA के तहत अब मामला कोर्ट में चलेगा। जानकारी के अनुसार, इस केस के अभी भी तीन मुख्य आरोपी फरार है। बता दें, बाबा सिद्दीकी हत्या मामला में क्राइम ब्रांच और मुम्बई पुलिस जांच कर रही थी।इस सिलसिले में निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 109, 125, और 3(5), शस्त्र अधिनियम की धारा 3, 5, 25, और 27 और धारा 37 और 135 महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम (एमपीए) के तहत मामला दर्ज है। अब तक, 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि तीन आरोपी-शुभम रामेश्वर लोनकर, जिशान मोहम्मद अख्तर और अनमोल बिश्नोई मामले में वांछित आरोपी हैं। आज इस मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (MCOCA अधिनियम) के प्रावधान लागू किए गए हैं।
जानें क्या है मकोका?
महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ट क्राइम एक्ट यानी कि मकोका जिसे महाराष्ट्र सरकार ने 1999 में बनाया था। इसका उद्देश्य राज्य से संगठित अपराध को रोकना है। एक्टर सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाने वाले आरोपियों के खिलाफ भी मकोका लगाया गया है। यह कानून दिल्ली में भी लागू है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2002 में इसे राष्ट्रीय राजधानी में लागू कर दिया था।
बाबा सिद्दीकी की हत्या
बाबा सिद्दीकी की पिछले महीने 12 अक्टूबर की रात को उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वह अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के पास खड़े थे। बाबा सिद्दीकी को तत्काल अस्पताल ले जाया गया था जहां उनकी मौत हो गई थी।
